सबरीमाला मंदिर घी घोटाला: केरल हाईकोर्ट ने विजिलेंस को दिया जांच का आदेश, लाखों रुपये की हेराफेरी का खुलासा

सबरीमाला मंदिर घी घोटाला: केरल हाईकोर्ट ने विजिलेंस को दिया जांच का आदेश, लाखों रुपये की हेराफेरी का खुलासा

नई दिल्ली। केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में ‘आदिया सिष्टम घी’ की बिक्री से जुड़े घोटाले को गंभीरता से लेते हुए विजिलेंस जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह निर्देश ट्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड (टीडीबी) के चीफ विजिलेंस एंड सिक्योरिटी ऑफिसर की रिपोर्ट के आधार पर सुनाया। रिपोर्ट में लाखों रुपये की हेराफेरी और बिक्री राशि की गड़बड़ी का खुलासा किया गया है।

कोर्ट ने दिए स्पष्ट निर्देश
जस्टिस वी राजा विजयराघवन और के वी जयकुमार की बेंच ने आदेश दिया कि विजिलेंस डायरेक्टर योग्य अधिकारियों की टीम बनाकर जांच करें और क्राइम रिपोर्ट तैयार करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि फाइनल रिपोर्ट कोर्ट की अनुमति के बिना किसी अन्य न्यायालय में पेश नहीं की जा सकती।

कब और कितना पैसा गायब हुआ?
कोर्ट के सामने प्रस्तुत रिपोर्ट में सामने आया कि नवंबर 17, 2025 से दिसंबर 26, 2026 तक और दिसंबर 27, 2025 से जनवरी 2, 2026 तक लगभग 35 लाख रुपये की हेराफेरी हुई।

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  • चीफ विजिलेंस एंड सिक्योरिटी ऑफिसर की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मरामथ बिल्डिंग काउंटर से बेचे गए 16,628 पैकेट्स घी का पैसा टीडीबी के खाते में जमा नहीं हुआ।
  • घी को 700 लीटर क्षमता वाले स्टील टैंक में संग्रहित किया जाता है और 100 मिलीलीटर के पैकेट्स में पैक किया जाता है। प्रत्येक पैकेट 100 रुपये में भक्तों को बेचा जाता है।
  • नवंबर 17, 2025 से दिसंबर 26, 2026 तक कुल 3,52,050 पैकेट्स पैक किए गए, जिनमें से 89,300 पैकेट्स मरामथ बिल्डिंग काउंटर से बेचे गए। कर्मचारियों ने केवल 75,450 पैकेट्स का पैसा जमा किया।
  • इसके चलते 13,679 पैकेट्स की बिक्री का 13.68 लाख रुपये गायब हो गया।

कर्मचारियों पर कार्रवाई
टीडीबी ने बताया कि कर्मचारी सुनील कुमार पोट्टि ने घी बेचकर रसीद नहीं दी। नवंबर 24-30, 2025 के बीच 68,200 रुपये की बिक्री का पैसा जमा नहीं हुआ। निर्देश मिलने के बाद 17 दिन की देरी से पैसा जमा किया गया। टीडीबी ने सुनील कुमार पोट्टि को सस्पेंड किया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव रखा है।

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