शराब घोटाला केस में सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से जमानत, कड़ी शर्तों के चलते फिलहाल जेल से रिहाई मुश्किल

शराब घोटाला केस में सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से जमानत, कड़ी शर्तों के चलते फिलहाल जेल से रिहाई मुश्किल

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री Bhupesh Baghel की पूर्व उप सचिव Soumya Chaurasia को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि अदालत द्वारा लगाई गई सख्त शर्तों के कारण उनकी तत्काल रिहाई फिलहाल संभव नहीं मानी जा रही है।

ED और EOW ने आबकारी घोटाले में किया था गिरफ्तार
जानकारी के अनुसार, सौम्या चौरसिया को प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने कथित आबकारी (शराब) घोटाले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें कोयला लेवी घोटाला मामले में भी गिरफ्तार किया गया था, जिसमें लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली थी। अब शराब घोटाले से जुड़े मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत प्रदान की है।comp-116-517659528691771297288_1772280791

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट पहुंचीं
गिरफ्तारी के बाद सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे पूर्व में खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को सुनवाई के दौरान निर्देश दिया था कि वे पुनः हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत करें और मामले पर शीघ्र सुनवाई की जाए। अदालत ने हाईकोर्ट को दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को भी कहा था।

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गिरफ्तारी को बताया राजनीतिक षड्यंत्र
याचिका में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि केंद्रीय और राज्य जांच एजेंसियां अलग-अलग FIR दर्ज कर बार-बार गिरफ्तारी कर रही हैं, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है। यह भी दावा किया गया कि अब तक उन्हें छह बार हिरासत में लिया जा चुका है।

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शर्तों के कारण रिहाई पर संशय
हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत कुछ कानूनी शर्तों के अधीन है। सूत्रों के अनुसार, अन्य मामलों में लंबित कार्रवाई और प्रक्रिया पूरी होने तक उनकी जेल से तत्काल रिहाई संभव नहीं दिख रही है। शराब घोटाला मामले में यह फैसला प्रदेश की राजनीति और जांच एजेंसियों की कार्रवाई के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

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