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फर्जी ISRO वैज्ञानिक बन महिलाओं को बनाता था शिकार: मैट्रिमोनियल साइट्स पर शादी का झांसा देकर करोड़ों की ठगी, आरोपी गिरफ्तार
मुंबई: नवी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने खुद को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का वैज्ञानिक और लोक निर्माण विभाग (PWD) का अधिकारी बताकर महिलाओं से ठगी और यौन शोषण करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 31 वर्षीय आदर्श प्रशांत म्हात्रे के रूप में हुई है, जो अलीबाग का निवासी है।
पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी लंबे समय से विभिन्न मैट्रिमोनियल वेबसाइटों के जरिए उच्च शिक्षित महिलाओं को निशाना बना रहा था। इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेशनल महिलाओं का विश्वास जीतने के लिए उसने एक-दो नहीं बल्कि 12 से अधिक फर्जी नामों का इस्तेमाल किया। इनमें स्वप्निल वारुले, तनमय म्हात्रे, जयेश पाटिल, रुद्रेश गोवेकर और आदित्य म्हात्रे समेत कई पहचान शामिल थीं।
फर्जी पहचान पत्र और लग्जरी लाइफस्टाइल से फंसाता था शिकार
आरोपी ने ISRO और PWD के नकली पहचान पत्र बनवाकर वैवाहिक साइट्स पर प्रोफाइल तैयार किए थे। भरोसा कायम करने के लिए वह पांच सितारा होटलों में ठहरने और आलीशान जीवनशैली दर्शाने वाली तस्वीरें अपलोड करता था। शादी का झांसा देकर वह पीड़ित महिलाओं से संबंध बनाता और बाद में उन्हें संपत्ति या मकान निवेश के नाम पर लोन लेने के लिए प्रेरित करता था। जैसे ही लोन की रकम आरोपी के खाते में ट्रांसफर होती, वह संपर्क तोड़कर फरार हो जाता। पुलिस के मुताबिक ठगी से हासिल रकम का उपयोग वह महंगी जीवनशैली और गोवा के कैसीनो ट्रिप्स में करता था।
पुराने पीड़ितों को नए पैसों से करता था भुगतान
जांच में यह भी सामने आया कि शक से बचने के लिए आरोपी नई पीड़िताओं से मिली रकम का उपयोग पुरानी पीड़िताओं को आंशिक भुगतान करने में करता था, जिससे उसका विश्वास लंबे समय तक बना रहे।
96 लाख से ज्यादा की ठगी, लंबा आपराधिक इतिहास
राबले पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के अनुसार आरोपी ने कम से कम चार महिलाओं से 96.97 लाख रुपये की ठगी की है। वर्ष 2019 से उसके खिलाफ मुंबई, ठाणे और रायगढ़ के विभिन्न थानों में धोखाधड़ी, जालसाजी और छेड़छाड़ के मामले दर्ज हैं। अगस्त 2025 में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच तेज की और 20 फरवरी को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके एक सहयोगी को भी हिरासत में लिया गया है। अदालत ने दोनों आरोपियों को 4 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
गंभीर धाराओं में केस दर्ज
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (दुष्कर्म), 69 (विवाह के झूठे वादे पर संबंध), 318(4) (धोखाधड़ी) और 319(2) (फर्जी पहचान से अपराध) के तहत मामला दर्ज किया है।
लेखक के विषय में
मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।
