छत्तीसगढ़ में पीजी मेडिकल एडमिशन का पुराना अलॉटमेंट रद्द, अब नए सिरे से होगी काउंसलिंग

छत्तीसगढ़ में पीजी मेडिकल एडमिशन का पुराना अलॉटमेंट रद्द, अब नए सिरे से होगी काउंसलिंग

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पुराने अलॉटमेंट को पूरी तरह रद्द करते हुए साफ कर दिया है कि अब नए नियमों के आधार पर ही सीट मिलेगी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जब नियम बदल गए हैं, तो पुराने एडमिशन का कोई कानूनी आधार नहीं रह जाता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में अब और कोई नई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी, ताकि एडमिशन की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जा सके।

क्या था पूरा विवाद


भिलाई की रहने वाली अनुष्का यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। अनुष्का ने बताया कि उन्होंने मेरिट के आधार पर भिलाई के एक प्राइवेट कॉलेज में रेडियो डायग्नोसिस की सीट हासिल की थी। इसके लिए उन्होंने 10.79 लाख रुपए फीस और 10 लाख की बैंक गारंटी भी जमा कर दी थी। उनका कहना था कि एक बार प्रवेश मिलने और कॉलेज जॉइन करने के बाद उसे रद्द करना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

Read More शिक्षाकर्मियों की पेंशन पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य सरकार की रिट अपील खारिज

सरकार ने क्यों बदला फैसला

Read More SAS की परीक्षा परिणाम रद्द, बिलासपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, नए सिरे से होगी परीक्षा

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि काउंसलिंग रद्द करना कोई मनमानी नहीं है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए बताया कि पीजी मेडिकल में निवास आधारित आरक्षण सही नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए नियम 11 में बदलाव किया गया। नए नियम के तहत अब 50 प्रतिशत सीटें उन छात्रों के लिए होंगी जिन्होंने छत्तीसगढ़ से एमबीबीएस किया है, जबकि बाकी 50 प्रतिशत सीटें ओपन मेरिट से भरी जाएंगी।

कोर्ट ने छात्र की दलीलें खारिज कीं


हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि जब नियमों में संशोधन हो चुका है, तो किसी भी छात्र के पास पुरानी सीट पर हक जताने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि प्रोविजनल अलॉटमेंट को आखिरी फैसला नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब पूरी प्रक्रिया कोर्ट की निगरानी और नियमों के अधीन हो।इस फैसले के बाद अब राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटों के लिए नए सिरे से काउंसलिंग शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।

Tags:

Latest News

50 घंटे की बारिश ने बहा दिया 9 करोड़ का पुल! उदंती नदी में ढहा निर्माणाधीन ब्रिज, छत्तीसगढ़-ओडिशा संपर्क परियोजना को बड़ा झटका 50 घंटे की बारिश ने बहा दिया 9 करोड़ का पुल! उदंती नदी में ढहा निर्माणाधीन ब्रिज, छत्तीसगढ़-ओडिशा संपर्क परियोजना को बड़ा झटका
सड़क हादसे के बाद किरण सिंह देव दिल्ली रेफर! मेदांता अस्पताल में चल रहा इलाज, डॉक्टर बोले- हालत स्थिर
भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत! कथित सेक्स CD मामले में CBI कोर्ट की ट्रायल प्रक्रिया पर लगी अंतरिम रोक
विवादों में घिरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कीर्ति पटेल पर पुलिस का शिकंजा, कारोबारी पर कथित पोस्ट के बाद गुजरात से गिरफ्तार!
बस ड्राइवर से करोड़ों की दौलत तक! 28.50 करोड़ कैश और 15 किलो सोने की बरामदगी ने खोले कई राज, कारोबारी का मैनेजर गिरफ्तार
Supreme Court on Pellet Guns: पैलेट गन पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी! पूर्ण प्रतिबंध से किया इनकार, दिल्ली सरकार को घायलों के इलाज के निर्देश
बारिश ने खोली 14 लाख की प्रतिमा की परत? अटल परिसर में 'तांबे' की जगह सीमेंट होने के आरोप, जांच की मांग तेज
बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगेगा 'नाइट कर्फ्यू'? 13 साल से कम उम्र वालों पर बैन की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट में 5 अगस्त को होगी अहम सुनवाई
महानदी उफान पर... चारों ओर पानी, बीच में जिंदगी! बाढ़ में घिरा रीवा सरार गांव, 35 ग्रामीणों का टूटा संपर्क
सोशल मीडिया पोस्ट बनी नौकरी पर भारी! धर्मेंद्र प्रधान पर टिप्पणी के बाद पटवारी निलंबित, भाजपा की शिकायत पर प्रशासन का एक्शन
NEET पेपर लीक केस में अटकी सुनवाई! 20 हजार पन्नों की चार्जशीट के बावजूद अधूरे दस्तावेज, CBI को कोर्ट का निर्देश
एक दौर का अंत... टीम इंडिया के 'संकटमोचक' अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा, अब नई भूमिका निभाने की तैयारी