रणवीर सिंह की फिल्म Dhurandhar 2 विवादों में: सेफ्टी नियम तोड़ने के आरोप, स्टूडियो पर कार्रवाई की तलवार

रणवीर सिंह की फिल्म Dhurandhar 2 विवादों में: सेफ्टी नियम तोड़ने के आरोप, स्टूडियो पर कार्रवाई की तलवार

नई दिल्ली। रणवीर सिंह और निर्देशक आदित्य धर (Aditya Dhar) की आगामी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' (Dhurandhar: The Revenge) विवादों के घेरे में आ गई है। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने फिल्ममेकर आदित्य धर के प्रोडक्शन बैनर, B62 स्टूडियोज़ को ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया है। ऐसा मुंबई में रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 की शूटिंग के दौरान सेफ्टी और रेगुलेटरी नियमों के कथित उल्लंघन के बाद किया गया है।

सिविक बॉडी ने सिफारिश की है कि प्रोडक्शन के दौरान बार-बार नियमों के उल्लंघन के बाद कंपनी को शहर में भविष्य में शूटिंग की परमिशन लेने से रोक दिया जाए। क्या है ये पूरा मामला आइए विस्तार से समझते हैं।

सेट पर सुरक्षा में चूक?
AICWA ने 'धुरंधर: द रिवेंज' की शूटिंग के दौरान बार-बार हुए सुरक्षा उल्लंघनों की कड़ी निंदा की। ये प्रतिक्रिया तब आई है,जब BMC ने नियमों के बार-बार उल्लंघन के कारण आदित्य धर के प्रोडक्शन हाउस B62 स्टूडियोज के सदस्यों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है।

फॉलो नहीं किया जा रहा प्रोटोकॉल
AICWA ने अपने अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस नोट के जरिए 'धुरंधर 2' की शूटिंग के दौरान हुई लापरवाही पर नाराजगी जताई है। इस मामले पर ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, और सेट पर हुई कथित गलतियों की निंदा की है। BMC के कदम का समर्थन करते हुए, एसोसिएशन ने क्रू मेंबर्स और टेक्नीशियन की सुरक्षा के लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने की मांग की है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, AICWA के प्रेसिडेंट सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने इन नियमों के उल्लंघन को “खतरनाक” बताया और इंडस्ट्री में जवाबदेही की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स, टेक्नीशियंस और लेबरर्स की जिंदगी, सुरक्षा और इज्जत से किसी भी हालत में समझौता नहीं किया जा सकता।

क्या ब्लैकलिस्ट होगा प्रोडक्शन हाउस?
बता दें कि BMC के A वार्ड ऑफिस ने हाल ही में B62 स्टूडियो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है, जिसमें कहा गया है कि प्रोडक्शन हाउस को भविष्य में शूटिंग की परमिशन लेने से हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर (जोन 1) को लिखे एक लेटर में, ऑफिस ने एक बिल्डिंग की छत पर कथित तौर पर शूटिंग करने और बिना इजाजत के दो जनरेटर वैन चलाने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का भी सुझाव दिया है।

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