कोयला से शराब घोटाले तक: सौम्या चौरसिया की डबल जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट सख्त, 20 फरवरी तक ईडी-राज्य से जवाब तलब

कोयला से शराब घोटाले तक: सौम्या चौरसिया की डबल जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट सख्त, 20 फरवरी तक ईडी-राज्य से जवाब तलब

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला और कथित शराब घोटाला मामलों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया ने एक साथ दो जमानत याचिकाएं दायर की हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राज्य शासन से 20 फरवरी तक शपथ पत्र के साथ जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद वर्मा की एकलपीठ में हुई। ईडी और राज्य शासन की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा गया था, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। ऐसे में अतिरिक्त समय देना शीर्ष अदालत के आदेश की अवहेलना होगी।

पहले कोयला, अब शराब घोटाला केस
सौम्या चौरसिया को पहले कोयला घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने कथित आबकारी (शराब) घोटाले में उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया। शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

Read More 5-स्टार होटल में हाई-प्रोफाइल ठगी: हयात में तीन दिन ठहरा आरोपी, ऑफिस वर्क के बहाने लैपटॉप लेकर फरार

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को सुनवाई के दौरान निर्देश दिया कि वे पहले हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर करें। साथ ही हाई कोर्ट को उनकी अर्जी पर प्राथमिकता से सुनवाई करने को कहा। सौम्या चौरसिया की ओर से दलील दी गई कि केंद्रीय और राज्य की जांच एजेंसियां अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर बार-बार गिरफ्तारी कर रही हैं। अब तक उन्हें छह बार हिरासत में लिया जा चुका है। बचाव पक्ष ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया।

Read More 34 साल पुराने मामले में तीन डीएसपी पर कार्रवाई के मामले में डीजीपी को हाईकोर्ट का निर्देश, पेश करना होगा शपथ पत्र

20 फरवरी को अगली सुनवाई
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मद्देनजर मामले में शीघ्र सुनवाई आवश्यक है। अदालत ने ईडी और राज्य शासन को 20 फरवरी से पहले शपथ पत्र सहित जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अब इस हाई-प्रोफाइल मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

Latest News

6 साल बाद दर्ज रेप केस में आरोपी को राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई  पर हाईकोर्ट  का रोक 6 साल बाद दर्ज रेप केस में आरोपी को राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर हाईकोर्ट का रोक
वासेपुर का असली गैंगस्टर अंबिकापुर से फरार: 13 साल से पहचान छिपाकर रह रहा था शब्बीर आलम, धनबाद पुलिस के छापे में भीड़ का फायदा उठाकर भागा
19 से 26 जुलाई तक होगा राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव “हमार छत्तीसगढ़ – द कल्चर ऑफ आर्ट”, टीवी इंडस्ट्री से जुड़े सेलिब्रिटी भी होंगे शामिल
कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या कर फांसी पर लटका मिला पति , कमरे में बंद मिले दो मासूम बच्चे
पेंड्रारोड स्टेशन पर दर्दनाक हादसा: मालगाड़ी के नीचे से गुजरना पड़ा भारी, अधेड़ की मौके पर मौत
सड़क किनारे खडी शिक्षिका को बुलेरो ने मारी जोरदार टक्कर , शिक्षिका गंभीर रूप से घायल , चालक फरार
संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से: सरकार-विपक्ष आमने-सामने, कई अहम विधेयकों पर रहेगी नजर
रिसाली में प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला: महादेव सट्टा नेटवर्क से जुड़े सौरभ चंद्राकर के भांजे पर FIR
TMC में मचा सियासी भूचाल! ममता की करीबी चंद्रिमा भट्टाचार्य ने छोड़े सभी संगठनात्मक पद
बिजली व्यवस्था सुधारने चेयरमैन सुबोध सिंह एक्शन मोड में : तुरंत दिए 10 करोड़, मंगला और कोनी में बनेंगे नए जोन
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बड़ा खुलासा: चांदी की जगह बांटे गए नकली मंगलसूत्र, कलेक्टर जांच में शिकायत पाया गया सही, वित्तीय अनियमितताओं की भी पुष्टि
बड़ा फैसला: NHM के DTC की बर्खास्तगी रद्द, हाईकोर्ट ने कहा- प्राकृतिक न्याय और विभागीय प्रक्रिया का पालन जरूरी