9 करोड़ के चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को अंतरिम जमानत, 18 मार्च तक पूरी रकम चुकाने की शर्त

9 करोड़ के चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को अंतरिम जमानत, 18 मार्च तक पूरी रकम चुकाने की शर्त

नई दिल्ली। Delhi High Court ने बॉलीवुड अभिनेता Rajpal Yadav को 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में अंतरिम जमानत प्रदान की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि राहत सशर्त होगी और निर्धारित समयसीमा के भीतर बकाया राशि जमा करना अनिवार्य रहेगा।

अदालत की शर्तें क्या हैं?
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि प्रतिवादी के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से राशि जमा की जाए। प्रारंभिक रूप से 1.5 करोड़ रुपये जमा करने की समयसीमा तय की गई थी। बाद में जानकारी दी गई कि अभिनेता ने कुल 2.5 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं, जिसमें 75 लाख रुपये पूर्व में और 1.75 करोड़ रुपये हाल में जमा किए गए। कोर्ट ने 18 मार्च तक की अंतरिम राहत देते हुए कहा है कि यदि इस अवधि से पहले शेष देनदारी का निपटान कर दिया जाता है, तो उन्हें स्थायी राहत मिल सकती है।

अंतरिम जमानत की मांग क्यों?
अभिनेता ने पारिवारिक समारोह अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सशर्त राहत देने का फैसला किया।

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क्या है पूरा मामला?
शिकायतकर्ता पक्ष के अनुसार, अभिनेता ने सात चेक जारी किए थे, जिनमें प्रत्येक की राशि 1.5 करोड़ रुपये थी। चेक अनादरित (बाउंस) होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने प्रत्येक मामले में तीन-तीन महीने की सजा और प्रति चेक 1.35 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। बताया जाता है कि जुर्माना अदा न करने और सजा स्थगित कराने की पूर्व याचिका खारिज होने के बाद अभिनेता ने समर्पण किया। 

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वर्ष 2024 में मध्यस्थता के जरिए समझौते का प्रयास भी किया गया था, लेकिन भुगतान पूरा नहीं हो सका। अब मामला इस बात पर निर्भर करेगा कि निर्धारित समयसीमा के भीतर शेष राशि का भुगतान होता है या नहीं। यदि अदालत की शर्तों का पूर्ण पालन किया जाता है, तो अभिनेता को स्थायी राहत मिल सकती है,  अन्यथा कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी।

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