SC का सख्त संदेश: CM सरमा के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार, कहा– ‘हाई कोर्ट को नजरअंदाज करना ठीक नहीं

नई दिल्ली। Supreme Court of India ने असम के मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को पहले संबंधित हाई कोर्ट का रुख करने की सलाह देते हुए कहा कि सीधे सर्वोच्च अदालत पहुंचना न्यायिक व्यवस्था की संरचना को कमजोर करता है।

मुख्य न्यायाधीश Justice Surya Kant की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की कि चुनाव से पहले इस तरह की याचिकाएं दाखिल करना एक “चिंताजनक ट्रेंड” बनता जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि हाई कोर्ट की संवैधानिक भूमिका को कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। याचिका में मांग की गई थी कि मुख्यमंत्री के कथित वायरल वीडियो और बयानों के संबंध में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर एसआईटी जांच कराई जाए। इस पर बहस के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता Abhishek Manu Singhvi ने कहा कि मामला गंभीर है और सर्वोच्च अदालत अपने विशेषाधिकार का उपयोग कर हस्तक्षेप कर सकती है।

हालांकि, पीठ ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि “सुप्रीम कोर्ट शॉपिंग” की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। अदालत ने यह भी जोड़ा कि देशभर के हाई कोर्ट सक्षम हैं और न्यायिक प्रशासन की गरिमा बनाए रखना आवश्यक है। मामले की पृष्ठभूमि में एक वीडियो और कुछ सार्वजनिक टिप्पणियां बताई गई हैं, जिनको लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद याचिकाकर्ताओं के पास संबंधित हाई कोर्ट जाने का विकल्प खुला है।

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मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।

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