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सोनम रघुवंशी को अदालत से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज
सोनम रघुवंशी को अदालत से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज
मेघालय की जिला अदालत ने सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज की जमानत याचिका खारिज कर दी। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या में आरोपित दोनों अभी जेल में हैं। मामले में आगे की सुनवाई 15 अगस्त के बाद होगी।
मेघालय: मेघालय की जिला अदालत ने इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी और उसके कथित प्रेमी राज की जमानत याचिका खारिज कर दी है। करीब दो महीने से जेल में बंद दोनों की उम्मीदें इस फैसले के साथ ध्वस्त हो गई हैं।
दरअसल, इंदौर के सहकार नगर निवासी राजा रघुवंशी की शादी सोनम से 11 मई 2025 को हुई थी। शादी के केवल 11 दिन बाद सोनम ने राजा को हनीमून के बहाने शिलॉन्ग ले जाकर कथित प्रेमी राज और उसके साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को एक खाई में फेंक दिया।
पुलिस की जांच में सोनम और राज के बीच हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है। इसके अलावा तीन अन्य आरोपियों को सबूत छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें अब कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। आरोप है कि ये आरोपी सोनम को पनाह देने और सबूत मिटाने में शामिल थे।
हत्या के बाद सोनम इंदौर लौट आई और देवास नाका के एक फ्लैट में छिपी हुई थी, जिसे ब्रोकर शिलोम जेम्स के जरिए लिया गया था। जांच में पता चला कि फरार होने के बाद शिलोम, फ्लैट मालिक लोकेन्द्र सिंह तोमर और सिक्योरिटी गार्ड बलवीर ने फ्लैट में मौजूद बैग, पिस्टल और जेवरात पलासिया स्थित नाले में फेंक दिए। इन तीनों को भी अब जमानत मिल चुकी है।
शिलॉन्ग पुलिस ने अब तक चालान कोर्ट में पेश नहीं किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि 15 अगस्त के बाद चालान दाखिल किया जाएगा, जिसके बाद सुनवाई नियमित रूप से शुरू होगी। राजा के परिवार का कहना है कि यह हत्या शातिराना और योजनाबद्ध थी, इसलिए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए।
