- Hindi News
- राज्य
- Land for Job Case: दिल्ली कोर्ट से लालू परिवार को आंशिक राहत, मीसा भारती–हेमा यादव पेश, 9 मार्च से र...
Land for Job Case: दिल्ली कोर्ट से लालू परिवार को आंशिक राहत, मीसा भारती–हेमा यादव पेश, 9 मार्च से रोज़ाना ट्रायल का आदेश
नई दिल्ली। नौकरी के बदले जमीन (लैंड फॉर जॉब) मामले में फंसे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आज सीमित राहत मिली है। कोर्ट ने लालू परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को व्यक्तिगत पेशी से अस्थायी छूट दी, लेकिन साथ ही मामले में 9 मार्च से रोज़ाना ट्रायल चलाने का आदेश देकर उनकी मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे रोज़ाना आधार पर अपने सबूत पेश करें, ताकि मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी न हो।
लालू परिवार को पेशी से राहत, मीसा-हेमा रहीं मौजूद
राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को 1 फरवरी से 25 फरवरी के बीच आरोप तय होने की प्रक्रिया के लिए पेश होने की अनुमति दी है। वहीं, मीसा भारती और हेमा यादव गुरुवार को खुद कोर्ट में पेश हुईं और उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया।
41 आरोपियों पर आरोप तय, 52 बरी
इससे पहले 9 जनवरी को कोर्ट ने आदेश में कहा था कि लालू परिवार समेत 41 आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। वहीं, मामले में 52 लोगों को आरोपों से बरी कर दिया गया था।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने बढ़ाई सियासी हलचल
पिछली सुनवाई के दौरान स्पेशल जज विशाल गोग्ने ने बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि “लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहा था।” अदालत के अनुसार, रेलवे में सरकारी नौकरियों के बदले जमीन और संपत्तियां हासिल करने के लिए सुनियोजित साजिश रची गई थी।
अब निर्णायक मोड़ पर केस
कोर्ट के ताज़ा आदेश के बाद लैंड फॉर जॉब मामला अब निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। रोज़ाना ट्रायल से आने वाले दिनों में इस हाई-प्रोफाइल केस में अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
लेखक के विषय में
मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।
