दो और गुंडा प्रवृत्ति के आदतन अपराधियों को पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह की अनुशंसा पर बिलासपुर कलेक्टर ने जिला बदर करने का आदेश जारी किया

दो और गुंडा प्रवृत्ति के आदतन अपराधियों को पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह की अनुशंसा पर बिलासपुर कलेक्टर ने  जिला बदर करने का आदेश जारी किया दोनों अपराधी अगले छह महीने तक बिलासपुर ही नहीं, छह जिलों में दाखिल नहीं हो सकेंगे। इससे पूर्व में 5 आदतन अपराधियों पर जिला बदर की कार्यवाही की जा चुकी […]

दो और गुंडा प्रवृत्ति के आदतन अपराधियों को पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह की अनुशंसा पर बिलासपुर कलेक्टर ने  जिला बदर करने का आदेश जारी किया

दोनों अपराधी अगले छह महीने तक बिलासपुर ही नहीं, छह जिलों में दाखिल नहीं हो सकेंगे। इससे पूर्व में 5 आदतन अपराधियों पर जिला बदर की कार्यवाही की जा चुकी है। ताजा कार्यवाही में जितेन्द्र जायसवाल एवं राजा पात्रे को तड़ीपार किया गया है। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह आदेश पारित किया गया है। विभिन्न पुलिस थानों में इनके विरूद्ध मारपीट, गुण्डागर्दी, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, चोरी, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं।

बिलासपुर :  जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु एवं आगामी लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु विभिन्न थानों से प्रेषित रिपोर्ट एवं पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर  पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह की अनुशंसा पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवनीश शरण के द्वारा जिला बदर का आदेश जारी किया है, और दोनों को 24 घण्टे के अंदर बिलासपुर जिले से बाहर रहने के आदेश दिया गया हैं।

Read More दिल्ली आतंकी धमाके की जांच अब NIA के हाथ, गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला

इन 2 अभ्यासिक अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर का आदेश जारी किया गया है-

Read More Jio को दें 101 रुपए का ‘शगुन’, बदले में आपको मिलेगा Unlimited 5G डेटा

  1. जितेन्द्र जायसवाल पिता ओमप्रकाश जायसवाल उम्र 42 वर्ष सा. गनियारी थाना कोटा बिलासपुर।
  2. राजा पात्रे पिता रमेश पात्रे उम्र 32 वर्ष सा. आजाद चौक मंगला थाना सिविल लाइन जिला बिलासपुर।

राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की विभिन्न धाराओं के तहत जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं और सभी आरोपियों को छह महीने के लिए बिलासपुर जिला छोड़ने के आदेश दिए हैं। इन आरोपियों को बिलासपुर राजस्व जिला सहित आसपास के जिले-जांजगीर चाम्पा, कोरबा, मुंगेली, गौरेला पेण्ड्रा मारवाही तथा बलौदाबाजार जिले की सीमा से छह महीने बाहर रहना होगा।

पूर्व में शानू खान (जफर), हरिश्चंद्र ठाकुर (गोलू) एवं विनोद साहू , इन्द्रकुमार , धीरेन्द्र वैष्णव को किया गया था जिला बदर।

  1. हरिशचंद उर्फ गोलू ठाकुर पिता सुभाष ठाकुर उम्र 50 वर्ष निवासी पुरानी बस्ती कोटा थाना कोटा बिलासपुर।
  2. शानू खान पिता शफिक खान उम्र 26 वर्ष सा० चांटीडीह पठान मोहल्ला थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर छ०ग०
  3. विनोद साहू पिता बहादूर साहू उम्र 51 साल निवासी मडई थाना सीपत जिला बिलासपुर छ.ग छ०ग०
  4. इंद्रकुमार भारद्वाज पिता कृष्ण कुमार भारद्वाज, उम्र 35 वर्ष सा० मोहदी, आवासपारा थाना कोटा बिलासपुर
  5. धीरेन्द्र वैष्णव उर्फ टिंकू पिता फूलदास वैष्णव उम्र 21 वर्ष सा० हरश्रृंगार कॉलोनी , अटल आवास, आर के नगर थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर

बिलासपुर पुलिस की अपील

“अवैध एवं अपराधिक गतिविधियों से दूर रहे अन्यथा सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी बिलासपुर पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।”

लेखक के विषय में

More News

ब्रेकिंग...छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भारत ने दिया इस्तीफा

राज्य