महिला DSP कल्पना वर्मा ने तोड़ी चुप्पी कहा मुझ पर लगे आरोप निराधार, ठगी करने वाला व्यवसायी महादेव ऐप से जुड़ा!

रायपुर। कथित हनी ट्रैप विवाद में फंसी छत्तीसगढ़ की महिला डीएसपी कल्पना वर्मा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उन पर लगे आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। उन्होंने सीधे दीपक टंडन पर आरोप लगाया है। डीएसपी वर्मा ने साफ किया कि दीपक टंडन और उनकी पत्नी बरखा टंडन उनके पिता के साथ चल रहे एक पुराने व्यावसायिक विवाद में उन्हें जानबूझकर घसीट रहे हैं।

 

पिता के विवाद में घसीटा

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डीएसपी कल्पना वर्मा ने बताया कि यह विवाद उनके पिता और व्यवसायी दीपक टंडन के बीच बकाया राशि को लेकर है। इस बकाया रकम के लिए दीपक टंडन की पत्नी बरखा टंडन ने अपने नाम का एक चेक दिया था, जो बैंक में बाउंस हो गया था। यह चेक बाउंस का मामला पहले से ही अदालत में विचाराधीन है, जहाँ बरखा टंडन को पेश होना पड़ रहा है। डीएसपी वर्मा ने आरोप लगाया कि न्यायिक कार्रवाई से बचने के लिए दीपक टंडन बिना किसी आधार के उनका नाम इस केस में जोड़कर उनकी छवि खराब कर रहे हैं।

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दीपक टंडन पर ₹50 लाख की ठगी का एक और मामला 

मामला सामने आने के बाद परत दर परत और भी बड़े खुलासे हो रहे हाई मामले की जांच में एक पता चला है कि दीपक टंडन पर एक अन्य महिला से साल 2018 में लगभग ₹50 लाख की ठगी की है। ये मोटी रकम कथित तौर पर आबकारी विभाग की दुकान से कार्टून उठवाने का काम दिलाने के नाम पर ली गई थी। आरोप है कि दीपक टंडन ने न काम दिलवाया और न ही रकम लौटाई।

महादेव ऐप से जुड़ा व्यवसायी टंडन मिले अहम सुराग 

सूत्रों से नेशनल जगत विजन को पुख्ता प्रमाण मिले हैं कि व्यवसायी दीपक टंडन का नाता महादेव सट्टा ऐप के बड़े विवाद से भी है। ये जानकारी के सामने आने के बाद अब पूरे मामले का रुख पलट गया है। अब तक महिला डीएसपी पर लग रहे आरोप भी धुंधले पड़ने लगे हैं, क्योंकि ठगी, चेक बाउंस और अब महादेव ऐप से कनेक्शन के कारण दीपक टंडन खुद की सवालों के घेरे में है 

DSP करेंगी मानहानि का केस...

महिला DSP ने दीपक टंडन और बरखा टंडन पर षड्यंत्र रचने और कई अन्य लोगों के साथ लेनदेन और ठगी का संदेह जताया है और सरकार से मांग की है कि टंडन दंपति के सभी लेन देन खातों की जांच होनी चाहिए। डीएसपी कल्पना ने कहा कि उनकी जानकारी के बिना सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम, फेसबुक) से तस्वीरें निकालकर फर्जी चैट तैयार की गई हैं। उन्होंने ने मामले को गंभीर कृत्य बताया है और कहां है कि इस पूरे मामले में अब न्यायालय की शरण में जाएंगी...

 

फर्जी चैट और तस्वीरों के दुरुपयोग पर हो सकती है कड़ी कानूनी कार्रवाई

सोशल मीडिया से किसी की तस्वीरें बिना अनुमति डाउनलोड कर उनका दुरुपयोग करना, या उनके नाम से फर्जी चैट, मैसेज अथवा स्क्रीनशॉट तैयार करना भारतीय दंड संहिता और आईटी एक्ट के गंभीर अपराधों की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में आईटी एक्ट की धारा 66C (पहचान की चोरी), 66D (छलपूर्वक प्रतिरूपण कर ठगी), और 67 (आपत्तिजनक सामग्री का प्रसारण) लागू हो सकती हैं। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 419 और 420 (छल व धोखाधड़ी), 465, 468 और 469 (फर्जी दस्तावेज/इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार करना), तथा 500 (मानहानि) के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। 

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