कोर्ट की सख्ती के आगे झुके अभिनेता राजपाल यादव, तिहाड़ जेल भेजे गए एक्टर, जानें क्या है पूरा मामला

कोर्ट की सख्ती के आगे झुके अभिनेता राजपाल यादव, तिहाड़ जेल भेजे गए एक्टर, जानें क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस से जुड़े एक पुराने मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद अभिनेता ने तय समयसीमा के भीतर तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। यह मामला लंबे समय से अदालत में विचाराधीन था, जिसमें निचली अदालत द्वारा पहले ही सजा सुनाई जा चुकी थी।

जानकारी के अनुसार, राजपाल यादव ने सरेंडर की समय-सीमा बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अभिनेता के वकील ने अदालत को बताया कि 50 लाख रुपये की व्यवस्था कर ली गई है और शेष भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया जाए। हालांकि, कोर्ट इस दलील से सहमत नहीं हुआ और याचिका खारिज कर दी।

सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पहले आत्मसमर्पण अनिवार्य है, उसके बाद ही किसी राहत पर विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि अब तक जो भी अंतरिम राहत दी गई थी, वह केवल अभिनेता द्वारा दिए गए आश्वासनों के आधार पर थी, लेकिन तय शर्तों का पालन नहीं किया गया।

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6 महीने की सजा का मामला
यह चेक बाउंस केस राजपाल यादव और उनकी पत्नी से जुड़ा है, जिसमें कड़कड़डूमा कोर्ट ने वर्ष 2018 में दोनों को दोषी ठहराते हुए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। यह मामला दिल्ली स्थित कंपनी मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है, जिसने राजपाल यादव की कंपनी को फिल्म निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी थी। इसी लेनदेन के दौरान चेक बाउंस की स्थिति उत्पन्न हुई।

जून 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता की सजा पर अस्थायी रोक लगाई थी, लेकिन यह राहत शिकायतकर्ता के साथ समझौते और भुगतान की शर्तों पर आधारित थी। निर्धारित समय में शर्तें पूरी न होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सजा पर रोक बढ़ाने से इनकार कर दिया। अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए राजपाल यादव ने तय समयसीमा में तिहाड़ जेल पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। इस घटनाक्रम के बाद अभिनेता की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं।

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