शराब घोटाले के आरोपी भूपेंद्रपाल सिंह भाटिया को झटका, अदालत ने जमानत याचिका खारिज की

रांची। शराब घोटाला मामले में आरोपी भूपेंद्रपाल सिंह भाटिया को रांची की एसीबी की विशेष अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने गुरुवार को भाटिया की ओर से दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। छत्तीसगढ़ की भाटिया वाइंस एंड कंपनी के मालिक भाटिया पर जांच एजेंसी ने इस बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपी बनाया है।

 एसीबी ने किया था जमानत का कड़ा विरोध

भाटिया ने एक सितंबर को अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान भाटिया की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने दलील दी कि उनके मुवक्किल निर्दोष हैं और उन्हें राहत दी जानी चाहिए। वहीं, एसीबी के विशेष लोक अभियोजक आलोक कुमार ने जमानत का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। एसीबी ने पूछताछ के लिए भाटिया को नोटिस भी भेजा था, लेकिन वह जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी। अब भाटिया की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

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