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रायपुर केंद्रीय जेल में शोएब ढेबर पर बड़ी कार्रवाई, 3 माह तक सभी मुलाकातों से किया प्रतिबंधित
रायपुर केंद्रीय जेल में शोएब ढेबर पर बड़ी कार्रवाई, 3 माह तक सभी मुलाकातों से किया प्रतिबंधित
रायपुर केंद्रीय जेल प्रशासन ने शोएब ढेबर को जेल नियमों का उल्लंघन और शासकीय कार्य में बाधा डालने पर तीन माह के लिए सभी मुलाकातों से प्रतिबंधित किया है। जांच में आरोपों की पुष्टि हुई है।
रायपुर: रायपुर केंद्रीय जेल प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए शोएब ढेबर, पुत्र अनवर ढेबर को आगामी तीन माह तक सभी प्रकार की मुलाकातों से प्रतिबंधित कर दिया है। जेल अधीक्षक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह कार्रवाई जेल के नियमों का उल्लंघन करने और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के चलते की गई है।
क्या है मामला?
सूत्रों के मुताबिक, शोएब ढेबर ने अधिवक्ता मुलाकात के समय जेल अधिकारियों की स्पष्ट मना करने के बावजूद जबरदस्ती मुलाकात कक्ष में प्रवेश किया। इस हरकत से जेल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और संचालन प्रक्रिया में गंभीर अवरोध उत्पन्न हुआ।
जांच में पुष्टि
घटना की जांच उप जेल अधीक्षक एम.एन. प्रधान द्वारा की गई, जिनकी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह पाया गया कि शोएब ढेबर ने शासकीय कार्य में बाधा डाली और जेल नियमों का उल्लंघन किया। रिपोर्ट के आधार पर जेल नियमावली के नियम 690 के अंतर्गत जेल अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए यह प्रतिबंध लगाया।
तीन माह तक कोई मुलाकात नहीं
अब शोएब ढेबर को तीन महीने तक जेल के भीतर किसी भी बंदी से किसी भी प्रकार की मुलाकात की अनुमति नहीं होगी, चाहे वह पारिवारिक हो, कानूनी हो या अन्य किसी प्रकार की।
सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश
जेल अधीक्षक ने कहा कि, जेल परिसर की सुरक्षा और अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस प्रकार के कृत्य न केवल नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि पूरी व्यवस्था को खतरे में डाल सकते हैं। भविष्य में ऐसी किसी भी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।
