हिरासत में युवक की मौत: TI समेत 4 पुलिसकर्मियों को 10 साल की सजा, हत्या से बदली गैर इरादतन हत्या

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. जांजगीर-चांपा जिले के मुलमुला थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी (टीआई), दो आरक्षक और एक सैनिक को हत्या के बजाय गैर इरादतन हत्या का दोषी माना गया है. जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की डिवीजन बेंच ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को 10 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया है.

शराब पीकर उपद्रव करने के मामले में हिरासत में लिया गया था मृतक 

यह पूरा मामला 17 सितंबर 2016 का है. नरियरा के सीएसपीडीसीएल विद्युत उपकेंद्र के ऑपरेटर देवेंद्र कुमार साहू ने मुलमुला पुलिस को सूचना दी थी कि नरियरा निवासी सतीश नोरगे उपकेंद्र में शराब पीकर उपद्रव कर रहा है. इसे रोजनामचा सनहा में दर्ज किया गया. इसके तुरंत बाद तत्कालीन थाना प्रभारी जेएस राजपूत ने कांस्टेबल दिलहरन मिरी और सुनील ध्रुव के साथ उप-स्टेशन नरियरा के लिए रवाना हुए. मौके पर पहुंचने पर उन्होंने पाया कि सतीश नोरगे नशे की हालत में था और उसके मुंह से शराब की तेज गंध आ रही थी.

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सतीश नोरगे का नियमानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पामगढ़ में चिकित्सीय परीक्षण कराया गया. डॉ. श्रीमती रश्मि दहिरे ने एमएलसी (Medico-Legal Case) की और पाया कि सतीश नोरगे नशे की हालत में था, मुंह से शराब की अत्यधिक गंध आ रही थी, आंखें लाल थीं और वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहा था. पुलिस ने उसे प्रतिबंधित धारा 107, 116 के तहत गिरफ्तार कर परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दी.

परिजनों ने लगाया था हत्या का आरोप, कोर्ट ने माना गैर इरादतन

अगले दिन सुबह परिजनों को उसके बीमार होने पर अस्पताल ले जाने की जानकारी दी गई, लेकिन पामगढ़ अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर ने सतीश को मृत घोषित कर दिया. पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और मामले की जांच व दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी. जांच के बाद इस मामले में जांजगीर न्यायालय में चालान पेश किया गया था, जहां पुलिसकर्मियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. अब हाईकोर्ट ने इस सजा को गैर इरादतन हत्या में बदलते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास का फैसला सुनाया है.

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