सरोज पांडेय पर अहम जानकारी छिपाने का आरोप, राज्यसभा चुनाव HC के कठघरे में

सरोज पांडेय पर अहम जानकारी छिपाने का आरोप, राज्यसभा चुनाव HC के कठघरे में

रायपुर। वर्ष 2018 में हुए छत्तीसगढ़ राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा की पूर्व सांसद सरोज पांडेय के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी लेखराम साहू की ओर से पेश किए गए सभी नौ गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। अब आगामी सुनवाई में सरोज पांडेय और उनके समर्थकों की ओर से गवाही दर्ज की जाएगी।

गौरतलब है कि मार्च 2018 में राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने सरोज पांडेय और कांग्रेस ने लेखराम साहू को उम्मीदवार बनाया था। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने सरोज पांडेय के नामांकन और शपथ पत्र में कथित रूप से महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाने का आरोप लगाया था। हालांकि, तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया था।

इसके बाद मामला केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्यपाल तक भी पहुंचा, लेकिन आपत्तियों के निराकरण के बाद मतदान कराया गया और सरोज पांडेय को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। चुनाव परिणाम के पश्चात पराजित उम्मीदवार लेखराम साहू ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर सरोज पांडेय के निर्वाचन को चुनौती दी।

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18 विधायकों के मतदान पर विवाद
याचिका में कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया है कि भाजपा के 11 विधायक संसदीय सचिव और 7 विधायक निगम-मंडलों में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए लाभ का पद धारण कर रहे थे। ऐसे में इन 18 विधायकों को राज्यसभा चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए था। हालांकि, उस समय राज्यसभा निर्वाचन अधिकारी ने इन आपत्तियों को भी खारिज कर दिया था।

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अब बचाव पक्ष की बारी
मामले की हालिया सुनवाई के दौरान विधानसभा के तत्कालीन महासचिव चंद्रशेखर गंगराड़े की गवाही दर्ज की गई, जिसके साथ ही याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले सभी नौ गवाहों की गवाही पूरी हो गई। वहीं, सरोज पांडेय की ओर से उनके अधिवक्ता ने शपथ पत्र और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय से दो सप्ताह का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब अगली सुनवाई में सरोज पांडेय और उनके पक्ष के गवाहों की गवाही दर्ज की जाएगी। इस मामले पर राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजरें टिकी हुई हैं।

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