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9 साल पुराने मामले में बड़ा एक्शन: रायपुर कोर्ट ने विनोद तिवारी, राहुल गांधी समेत 7 को पेश करने का दिया आदेश
9 साल पुराने मामले में बड़ा एक्शन: रायपुर कोर्ट ने विनोद तिवारी, राहुल गांधी समेत 7 को पेश करने का दिया आदेश
रायपुर कोर्ट ने विनोद तिवारी और राहुल गांधी समेत 7 पर FIR के आदेश दिए। 9 साल पुराने मामले में अनुपस्थित रहने पर धारा 209 के तहत कार्रवाई।
रायपुर: रायपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विवेक कुमार टंडन ने एक महत्वपूर्ण आदेश में विनोद तिवारी और राहुल गांधी समेत सात अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 209 के तहत संज्ञेय अपराध दर्ज करने का निर्देश थाना सिविल लाइन पुलिस को दिया है।
यह कार्रवाई क्रिमिनल केस क्रमांक 4800/2018 से जुड़ी है, जिसकी पृष्ठभूमि थाना पंडरी में वर्ष 2016 में दर्ज अपराध क्रमांक 314/2016 से जुड़ी है। उस समय आरोपियों पर धारा 147, 187, 332, 336 और 353 के तहत केस दर्ज किया गया था।
अदालत ने कहा कि इन अभियुक्तों के खिलाफ पहले ही उद्घोषणा जारी की जा चुकी थी, बावजूद इसके वे न्यायालय में हाज़िर नहीं हुए। उनके अनुपस्थित रहने को भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के तहत गंभीर और दंडनीय अपराध माना गया है। इसी आधार पर अदालत ने FIR दर्ज कर तत्काल विवेचना शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
इन अभियुक्तों पर दर्ज होंगे केस:
- विनोद तिवारी, निवासी सुंदरीपारा, मोवा
- पप्पू उर्फ उमेश बघेल, निवासी शांति नगर
- सैय्यद उमेद, निवासी राजा तालाब, शांति नगर
- विकास उर्फ अपराजित तिवारी, निवासी सुक्रवारी बाजार
- विवेक तिवारी, निवासी न्यू शांति नगर
- राहुल गांधी, निवासी बूढ़ा तालाब
- राम भरोसा शर्मा, निवासी बूढ़ा तालाब
ये सभी अभियुक्त सिविल लाइन, पंडरी और गुढ़ियारी थाना क्षेत्रों के निवासी हैं। थाना सिविल लाइन को निर्देशित किया गया है कि वे तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू करें, और पूरी रिपोर्ट न्यायालय को जल्द प्रस्तुत करें। पुलिस सूत्रों की मानें तो अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है और सभी अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया तेज़ की जा रही है।
