फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रार नियुक्ति पर हाईकोर्ट की सख्ती: राज्य सरकार का आदेश रद्द, नई भर्ती की अनुमति

फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रार नियुक्ति पर हाईकोर्ट की सख्ती: राज्य सरकार का आदेश रद्द, नई भर्ती की अनुमति

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार पद पर की गई नियुक्ति को लेकर Chhattisgarh High Court ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने इस नियुक्ति को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति का अधिकार फार्मेसी काउंसिल को है, राज्य सरकार सीधे तौर पर इस पद पर नियुक्ति नहीं कर सकती। हालांकि कोर्ट ने नियमों के तहत नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति भी दे दी है।

याचिका के बाद शुरू हुआ विवाद
यह मामला रायपुर निवासी Dr. Rakesh Gupta द्वारा दायर याचिका के बाद सामने आया। याचिका में 14 मार्च 2024 को Chhattisgarh State Pharmacy Council के रजिस्ट्रार पद पर Ashwini Gurdekar की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि यह नियुक्ति नियमों के विपरीत की गई है, क्योंकि इसके लिए काउंसिल का विधिवत प्रस्ताव नहीं लिया गया था।

हाईकोर्ट ने क्या कहा
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस P. P. Sahu की एकल पीठ ने कहा कि Pharmacy Act 1948 की धारा 26 के अनुसार रजिस्ट्रार की नियुक्ति का अधिकार राज्य फार्मेसी काउंसिल के पास है। राज्य सरकार की भूमिका केवल पूर्व स्वीकृति देने तक सीमित है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी कार्य को करने का तरीका कानून में स्पष्ट रूप से निर्धारित है, तो उसे उसी प्रक्रिया के तहत किया जाना अनिवार्य है।

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काउंसिल के प्रस्ताव के बिना जारी हुआ आदेश
सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि जिस आदेश के आधार पर रजिस्ट्रार का प्रभार दिया गया, उसके लिए काउंसिल की ओर से कोई औपचारिक प्रस्ताव या निर्णय रिकॉर्ड में मौजूद नहीं था। इस वजह से राज्य सरकार द्वारा सीधे आदेश जारी करना कानूनी प्रक्रिया के विपरीत पाया गया।

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नई नियुक्ति की प्रक्रिया को मिली मंजूरी
हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार और संबंधित अधिकारी फार्मेसी एक्ट 1948 और 1978 के नियमों के अनुसार नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। यानी अब फार्मेसी काउंसिल निर्धारित नियमों का पालन करते हुए रजिस्ट्रार पद पर नई नियुक्ति कर सकेगी।

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