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बिलासपुर नेशनल हाईवे पर मवेशियों की मौत पर हाईकोर्ट नाराज, कहा- सही प्रयास करने में सरकार नाकाम, मुख्य सचिव और NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मांगा शपथपत्र
बिलासपुर नेशनल हाईवे पर मवेशियों की मौत पर हाईकोर्ट नाराज, कहा- सही प्रयास करने में सरकार नाकाम, मुख्य सचिव और NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मांगा शपथपत्र
नेशनल हाईवे पर मवेशियों की बढ़ती मौतों पर हाईकोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी, सरकार की नाकामी पर सवाल उठाते हुए मुख्य सचिव और NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर से शपथपत्र मांगा। पढ़ें पूरी खबर।
बिलासपुर: नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर लगातार हो रही मवेशियों की मौतों को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने सरकार और प्रशासन को सही प्रयास न करने पर गंभीर फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव और एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर को समस्या के समाधान के लिए शपथपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
पिछले 20 दिनों में बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे पर हुए तीन बड़े हादसों में 50 से अधिक मवेशियों की मौत हो चुकी है। 30 जुलाई को हुई एक घटना में अज्ञात वाहन ने 16 से अधिक गायों को कुचल दिया, जिससे 15 मवेशियों की जान चले गई। हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को जनहित याचिका के माध्यम से गंभीरता से लिया हुआ है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि वे मवेशियों को सड़कों से हटाने के लिए रोड मैप तैयार करें, मॉनिटरिंग करें और प्रभावी कदम उठाएं। हालांकि, अब तक इस दिशा में सभी प्रयास विफल साबित हुए हैं।
साल 2024 में भी मवेशियों की मौत के कई मामले सामने आए थे। प्रशासन ने मवेशियों के गले में जियो-टैगिंग बेल्ट लगाने की योजना बनाई है और मवेशियों को सड़क से हटाने के लिए अधिकारी तैनात किए गए हैं, लेकिन इसका असर नजर नहीं आ रहा है। चीफ जस्टिस सिन्हा ने कहा है कि अब संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी होगी और उनके सर्विस रिकॉर्ड में इस मामले को दर्ज करना पड़ेगा।
हाईकोर्ट की कड़ी नाराजगी के बाद बिलासपुर नगर निगम प्रशासन ने 30 जुलाई की रात सड़क पर घूम रहे 110 मवेशियों को पकड़कर गोठान में शिफ्ट करने का अभियान चलाया है। निगम कमिश्नर अमित कुमार ने सड़कों को मवेशी मुक्त बनाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही खुले में मवेशी छोड़ने वाले पशु मालिकों के खिलाफ नगर निकाय अधिनियम की धारा 358(2) और आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने भी इस मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। हाल ही में बिलासपुर के चकरभाठा थाना क्षेत्र में हुए हादसे में 18 मवेशियों की मौत के बाद दो गौ पालकों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि यह प्रदेश में मवेशी मालिकों के खिलाफ पहली बार की गई सख्त कार्रवाई है। हाईकोर्ट की निगरानी और प्रशासन की सक्रियता के बीच अब उम्मीद जताई जा रही है कि मवेशियों की सड़क हादसों में मौतों पर जल्द रोक लगाई जाएगी।
