छत्तीसगढ़ में 15 अक्टूबर तक रेत खनन और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध, निर्माण कार्यों पर पड़ेगा असर

नदी-नालों में रेत उत्खनन और परिवहन पर 10 जून से 15 अक्टूबर तक प्रतिबंध, निर्माण कार्य प्रभावित होंगे।

रायपुर/ राज्य में वर्षाकाल की शुरुआत के साथ ही नदी-नालों से रेत के खनन और परिवहन पर 10 जून से 15 अक्टूबर तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण के तहत केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर यह फैसला लिया गया है। इस अवधि में कोई भी वैध या अवैध रेत खदान संचालित नहीं हो सकेगी।

खनिज साधन विभाग के अनुसार, मानसून के दौरान नदी तंत्र की सुरक्षा और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के उद्देश्य से रेत उत्खनन प्रतिबंधित किया गया है। राज्य के सभी कलेक्टरों व खनिज अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए।

कुछ रेत कारोबारियों ने पहले से ही रेत का भंडारण कर लिया है, ताकि आगामी चार महीनों में अधिक दामों पर बिक्री की जा सके। वहीं, कई जगहों पर अवैध भंडारण की शिकायतें भी मिल रही हैं। खनिज विभाग की निगरानी टीमों द्वारा वाहनों की जब्ती और जुर्माना वसूली जैसी कार्रवाई की जा रही है।

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रेत की आपूर्ति बाधित होने से प्रदेश में सड़क, भवन और अन्य निर्माण कार्यों पर असर पड़ना तय है। जिनके पास वैध भंडारण है, वे ऊंचे दामों पर रेत बेच सकते हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं और ठेकेदारों को अधिक लागत चुकानी पड़ सकती है। इससे निजी मकानों से लेकर सरकारी परियोजनाओं तक की रफ्तार धीमी हो सकती है।

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प्रदेश की कई रेत खदानें पहले से ही पर्यावरण स्वीकृति न मिलने के चलते बंद हैं। अब वर्षाकालीन प्रतिबंध के कारण अन्य स्वीकृत खदानों पर भी कार्य नहीं हो सकेगा। केवल 15 अक्टूबर के बाद ही रेत खनन और परिवहन की गतिविधियाँ फिर से शुरू की जा सकेंगी।

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