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SIR पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का सख्त अलर्ट: कहा- 2003 की सूची में ब्लड रिलेशन का व्यक्ति नहीं होगा तो फॉरेनर्स एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
रायपुर। छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में चल रही SIR (सर्वे ऑफ इलेक्टोरल रोल) प्रक्रिया को लेकर डिप्टी मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2003 की मतदाता सूची में जिनके कोई ब्लड रिलेटिव (परिवार के सदस्य) शामिल नहीं होंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पकड़े जाने पर मामले में फॉरेनर्स एक्ट सहित कई कानूनी प्रावधान लागू होंगे और जेल भी हो सकती है।
विजय शर्मा ने पत्रकारों से कहा, “SIR के लिए घर-घर भेजे गए गणना पत्र 2025 की मतदाता सूची पर आधारित हैं। सूची में दर्ज मतदाता के किसी भी ब्लड रिलेशन का नाम 2003 की सूची में होना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं है, तो जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी।”
अंतिम तारीख नजदीक, BLO परेशान
छत्तीसगढ़ में SIR प्रक्रिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, अंतिम तारीख नजदीक है और प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पीसीसी चीफ बैज ने समय बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा, “प्रदेश के BLO इतनी कम अवधि में काम पूरा नहीं कर पाएंगे। केवल 6 दिनों में क्या संभव है?
विशेष जानकारी: फॉरेनर्स एक्ट केवल विदेश से आए लोगों पर लागू होता है, भारतीय नागरिकों पर नहीं।
