आम लोगों को महंगाई का झटका: छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी, अब बिल के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे

आम लोगों को महंगाई का झटका: छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी, अब बिल के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे

छत्तीसगढ़ में बिजली की कीमतों में 1.8% वृद्धि, घरेलू और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 10-25 पैसे ज्यादा देने होंगे। 1 जुलाई से नई टैरिफ लागू, किसानों और मोबाइल टावरों के लिए भी बदलाव।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए जरूरी खबर है. उन्हें बिजली की महंगाई का बड़ा झटका लगा है. बिजली नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी कर दी है. इसके बाद अब घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं को बिजली भरने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. बिजली दरों में 1.8% का इजाफा हुआ है, इसके बाद प्रति यूनिट 10-15 पैसे अतिरिक्त देने होंगे.

1 जुलाई से महंगी हुई बिजली
छत्तीसगढ़ में बिजली महंगी हो गई है. बिजली नियामक आयोग ने 11 जुलाई को नया टैरिफ जारी कर दिया है. इसके तहत प्रदेश मे 1 जुलाई से बिजली दरों में 1.8% की बढ़ोतरी हो गई है.

घरेलू उपभोक्ता को कितना लगा झटका?

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  • घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में 10 पैसे प्रति यूनिट से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है.
  • गौशाला, शासन द्वारा अधिसूचित बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्रधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में आने वाले स्टे-होम्स में प्रयुक्त होने वाली विद्युत पर घरेलू विद्युत दर लागू करने हेतु घरेलू उपभोक्ता श्रेणी (LV-1) में सम्मिलित किया गया है.
  • घरेलू उपभोक्ता श्रेणी के अन्तर्गत लिए गए अस्थाई कनेक्शन पर नार्मल टैरिफ का 1.5 गुना टैरिफ के स्थान पर नार्मल टैरिफ का 1.25 गुना टैरिफ लागू किया गया है.

गैर घरेलू उपभोक्ताओं को कितना झटका?

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  • गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है.
  • ऑफसेट प्रिन्टर्स एवं प्रिंटिंग प्रेस उपभोक्ताओं को LV-2 से हटाकर LV-5 श्रेणी में सम्मिलित किया गया है.
  • गैर घरेलू उपभोक्ता श्रेणी के अन्तर्गत लिए गए अस्थाई कनेक्शन पर भी नार्मल टैरिफ का 1.5 गुना टैरिफ के स्थान पर नार्मल टैरिफ का 1.25 गुना टैरिफ लागू किया गया है.
  • राज्य शासन द्वारा अधिसूचित वाम चरमपंथी प्रभावित जिलों में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु मोबाईल टॉवर की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु इन क्षेत्रों में आने वाले सभी मोबाईल टॉवरों को ऊर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है.

कृषि एवं कृषि संबंधी उपभोक्ता

  • कृषि पम्पों के लिए विद्युत की दरों में 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है.
  • गैर सब्सिडी वाले कृषि विद्युत पंप वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत की छूट को बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है.
  • किसानों को खेतों में लगे विद्युत पम्पों और खेतों की रखवाली के प्रयोजनार्थ पम्प कनेक्शन के अंतर्गत वर्तमान में पम्प के समीप 100 वॉट के भार उपयोग की सुविधा प्रभावशील है.
  • किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा 100 वॉट तक लाईट एवं पंखे की स्वीकृति जारी रखी गई है.

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