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बिलासपुर सहकारी बैंक घोटाला: हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, फिर बर्खास्त किए गए 29 कर्मचारी, देखें सूची
बिलासपुर। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर में भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के चलते एक बार फिर से 29 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बैंक की स्टॉफ कमेटी की हाल ही में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें बताया गया कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति दूषित प्रक्रिया के तहत हुई थी।
इससे पहले भी इन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था, परंतु उन्होंने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत आदेश दिया कि कर्मचारियों को सुनवाई का अवसर देते हुए विभागीय कार्रवाई की जाए।
हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए बैंक प्रबंधन ने सीईओ की अगुवाई में एक जांच समिति गठित की, जिसमें चार वरिष्ठ शाखा प्रबंधकों को शामिल किया गया। जांच समिति ने सभी कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुनवाई के बाद रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर स्टाफ कमेटी ने 4, 5 और 8 अगस्त को हुई बैठकों में पुनः बर्खास्तगी का निर्णय लिया।
बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में
1 शाखा प्रबंधक, 4 सहायक लेखापाल, 8 पर्यवेक्षक, 6 लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर और 10 समिति प्रबंधक शामिल हैं। इस प्रकार कुल 29 कर्मचारी एक बार फिर सेवा से पृथक कर दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज की
बर्खास्त कर्मचारियों ने इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इससे बैंक प्रबंधन को कानूनी पुष्टि मिल गई और हाईकोर्ट में पहले से ही केविएट भी दायर किया जा चुका है।
राष्ट्रीय जगत विजन की खबर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर
इस मामले को शुरू से 'राष्ट्रीय जगत विजन' ने उठाया था, जिसके कारण ही यह कार्रवाई संभव हो सकी। आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर 'राष्ट्रीय जगत विजन' की खबर पर मुहर लगा दी है।
