फिनो पेमेंट्स बैंक पर RBI की सख्ती, नियमों के उल्लंघन पर 29.60 लाख रुपये का जुर्माना, जाने खाताधारी पर क्या पड़ेगा असर

फिनो पेमेंट्स बैंक पर RBI की सख्ती, नियमों के उल्लंघन पर 29.60 लाख रुपये का जुर्माना

फिनो पेमेंट्स बैंक पर RBI की सख्ती, नियमों के उल्लंघन पर 29.60 लाख रुपये का जुर्माना, जाने खाताधारी पर क्या पड़ेगा असर

गैर-अनुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और उस संबंध में संबंधित पत्राचार के आधार पर, फिनो पेमेंट्स बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे यह बताने के लिए सलाह दी गई थी कि उक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।

नई दिल्ली: भारतीय रिज़र्व बैंक ने फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर कड़ी कार्रवाई करते हुए “पेमेंट्स बैंक के लाइसेंसिंग” से जुड़े दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के चलते 29.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश 6 जून 2025 को जारी किया गया था। गौरतलब है कि जून माह में अब तक आरबीआई नियमों के उल्लंघन के चलते 7 बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगा चुका है।

बैंक का पर्यवेक्षी मूल्यांकन हेतु वैधानिक निरीक्षण (आईएसई 2024) आरबीआई द्वारा 31 मार्च, 2024 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आयोजित किया गया था। रिजर्व बैंक ने कहा कि गैर-अनुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और उस संबंध में संबंधित पत्राचार के आधार पर, फिनो पेमेंट्स बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे यह बताने के लिए सलाह दी गई थी कि उक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
 
नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए मौखिक प्रस्तुतिकरणों पर विचार करने के बाद, केंद्रीय बैंक ने पाया कि बैंक के खिलाफ आरोप सही थे, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाना उचित था। शीर्ष बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा, "बैंक ने कई अवसरों पर कुछ खातों में भुगतान, बैंक के लिए लागू दिन के अंत में शेष राशि की नियामक सीमा का उल्लंघन किया।"

ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा प्रभाव
हालांकि, आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि इस कार्रवाई का प्रभाव बैंक और ग्राहकों के बीच हो रहे लेन-देन या किसी एग्रीमेंट पर नहीं पड़ेगा। इस बैंक से जुड़े खाताधारकों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यदि भविष्य में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया कोई कार्रवाई करता है तो उसपर भी इस एक्शन का कोई असर नहीं पड़ेगा।

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