भिलाई के युवक से रकम दुगना करने के आरोपी रीवा मध्यप्रदेश निवासी शराब कारोबारी बाप बेटे को छत्तीसगढ़ दुर्ग पुलिस ने किया भोपाल से गिरफ्तार

भिलाई के युवक से रकम दुगना करने के आरोपी रीवा मध्यप्रदेश निवासी शराब कारोबारी,बाप बेटे को छत्तीसगढ़ दुर्ग पुलिस ने किया भोपाल से गिरफ्तार भिलाई : रकम दोगुना करने का झांसा देकर भिलाई नगर थाना क्षेत्र में 41.99 लाख से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है । रीवा सीरमौर के रहने वाले आरोपी […]

भिलाई के युवक से रकम दुगना करने के आरोपी रीवा मध्यप्रदेश निवासी शराब कारोबारी,बाप बेटे को छत्तीसगढ़ दुर्ग पुलिस ने किया भोपाल से गिरफ्तार

भिलाई : रकम दोगुना करने का झांसा देकर भिलाई नगर थाना क्षेत्र में 41.99 लाख से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है । रीवा सीरमौर के रहने वाले आरोपी बाप-बेटे ने खुद को मध्यप्रदेश का बड़ा शराब कारोबारी बताकर युवक से रकम ऐंठते रहे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच कर रही। थी आज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की बाप बेटे भोपाल में है पहले से भोपाल में मौजूद छत्तीसगढ़ दुर्ग की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अब दुर्ग छत्तीसगढ़ लाने की तैयारी में है। हम आपको बता दें दोनों बाप-बेटे के द्वारा
प्रार्थी सेक्टर-2 निवासी शशिधर कुमार पांडेय के मुताबिक उसका पैतृक गांव रीवा मध्यप्रदेश है। करीब दो साल पहले रीवा में उसके मित्र चंद्रमणि सोनी के माध्यम से आरोपी सतीश शुक्ला से मुलाकात हुई। उस दौरान सतीश ने खुद को बड़ा शराब कारोबारी बताकर परिचय दिया. साथ ही उसने प्रलोभन दिया कि यदि वो अपना पैसा शराब के व्यापार में लगाएगा तो दो साल में उसका पैसा दोगुना कर देगा।
आरोपी सतीश फरवरी 2022 में भिलाई पहुंचा और सिविक सेंटर में दो लोगों के सामने शशिधर ने उसे 2 लाख रुपए दिया। एग्रीमेंट की बात पर सतीश के बड़े बेटे सचिन शुक्ला ने पूरी राशि मिलने पर एग्रीमेंट बनाकर देने की बात कही। आरोपी समय-समय पर रकम मांगते रहे इसके बाद पैसा डूबने का हवाला देकर रकम वापस नहीं की।

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घर में गुंडे भेजने की दी धमकी
प्रार्थी ऑनलाइन 39 लाख 99 हजार रुपए की रकम सचिन शुक्ला और सतीश शुक्ला दोनों बाप-बेटे के एकाउंट में डाल चुके हैं. करीब दो साल बाद भी जब कोई फायदा नहीं हुआ तो प्रार्थी ने अपने कुल 41 लाख 90 रुपए लौटाने की बात कही. इस पर आरोपी पैसा डूबने की बात कहने लगे और रकम वापसी से इंकार कर दिया. साथ ही उसके घर गुंडे भेजने की धमकी देने लगे। तब शशीधर पान्डेय ने भिलाई नगर थाने में अपराध दर्ज कराया जिस पर थाना भिलाई नगर पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 313/2024 धारा 420,409,34, भादंवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण में विवेचन जारी है। जिस पर दोनों ही आरोपी बाप बेटे की अग्रिम जमानत याचिका को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग ने खारिज कर दिया है ।

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