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Gas Booking Rule: क्या हर बार e-KYC जरूरी? सरकार ने दिया साफ जवाब
नई दिल्ली। देश में LPG सप्लाई को लेकर चल रही चिंता के बीच केंद्र सरकार ने e-KYC को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। Ministry of Petroleum and Natural Gas ने साफ किया है कि गैस बुकिंग के लिए सभी उपभोक्ताओं को बार-बार e-KYC कराने की जरूरत नहीं है।
किसके लिए जरूरी है e-KYC?
सरकार के अनुसार बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) केवल उन्हीं उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य है, जिन्होंने अब तक अपनी KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है। अगर आपने पहले ही e-KYC करा लिया है, तो आपको इसे दोबारा कराने की जरूरत नहीं है।
सामान्य ग्राहकों के लिए राहत
देश में करीब 33 करोड़ LPG उपभोक्ता हैं, जिनमें बड़ी संख्या सामान्य घरेलू ग्राहकों की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सामान्य उपभोक्ताओं को बार-बार KYC करने की आवश्यकता नहीं है और गैस रिफिल पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
उज्ज्वला योजना वालों के लिए अलग नियम
हालांकि Pradhan Mantri Ujjwala Yojana के लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ जारी रखने के लिए साल में एक बार e-KYC कराना जरूरी होगा।
15 मार्च के आदेश पर आया कन्फ्यूजन
दरअसल 15 मार्च को जारी एक बयान में सभी उपभोक्ताओं के लिए e-KYC अनिवार्य बताए जाने के बाद भ्रम की स्थिति बन गई थी। अब मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल उन ग्राहकों के लिए है, जिनकी KYC अभी तक पूरी नहीं हुई है।
सप्लाई पर नहीं पड़ेगा असर
सरकार ने यह भी साफ किया है कि e-KYC प्रक्रिया के कारण गैस बुकिंग या सिलेंडर सप्लाई में कोई बाधा नहीं आएगी।
लेखक के विषय में
मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।
