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हाईकोर्ट का अहम फैसला: वेटिंग लिस्ट में पहले स्थान पर रहीं राधा को मिलेगी असिस्टेंट ग्रेड 3 की नौकरी
कमर्शियल कोर्ट को 6 सप्ताह में नियुक्ति का आदेश, नियम की अनदेखी पर लगाई फटकार
बिलासपुर हाईकोर्ट ने असिस्टेंट ग्रेड 3 के एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। वेटिंग लिस्ट में पहले स्थान पर होने के बावजूद नौकरी से वंचित रखी गई राधा डडसेना को हाईकोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने कमर्शियल कोर्ट रायपुर को आदेश दिया है कि 6 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को असिस्टेंट ग्रेड 3 के पद पर नियुक्त किया जाए। यह मामला कमर्शियल कोर्ट में रिक्त पद पर ज्वाइनिंग न दिए जाने से जुड़ा था।
16 जून को हुई प्रारंभिक चयन प्रक्रिया
कमर्शियल कोर्ट रायपुर में असिस्टेंट ग्रेड 3 के दो पदों पर भर्ती प्रक्रिया 16 जून 2023 को विज्ञापन के साथ शुरू हुई थी। इन पदों में से एक अनारक्षित वर्ग के लिए था जबकि दूसरा ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित था। अनारक्षित पद पर तो नियुक्ति हो गई लेकिन ओबीसी के रिक्त पद पर विक्रम देवांगन ने सूची में सबसे आगे होने पर ज्वाइन कर लिया। इसी पद के लिए डूमरतराई रायपुर निवासी राधा डडसेना ने लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी और उन्हें वेटिंग लिस्ट में पहला स्थान मिला था।
विक्रम देवांगन का इस्तीफा
कुछ महीने बाद विक्रम देवांगन का शिक्षक के रूप में चयन हो गया और उन्होंने असिस्टेंट ग्रेड 3 के पद से इस्तीफा दे दिया। हाईकोर्ट रूल्स के अनुसार वेटिंग लिस्ट की वैधता एक साल तक रहती है। इस नियम का हवाला देते हुए राधा डडसेना ने कमर्शियल कोर्ट में आवेदन दिया कि चूंकि पद अब रिक्त हो चुका है उन्हें वेटिंग लिस्ट में प्रथम स्थान पर होने के कारण नियमानुसार ज्वाइनिंग दी जाए।
कमर्शियल कोर्ट ने राधा का आवेदन यह कहकर नामंजूर कर दिया कि चयनित व्यक्ति के ज्वाइन करने के बाद अब कोई दावा नहीं रह जाता। इस पर राधा डडसेना ने अपने एडवोकेट अच्युत तिवारी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि वेटिंग लिस्ट एक साल तक वैध रहती है और यदि चयनित व्यक्ति ने त्यागपत्र दे दिया है तब भी वह पद रिक्त माना जाएगा। ऐसे में वेटिंग लिस्ट में सबसे आगे रहने वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए। इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ हाईकोर्ट ने कमर्शियल कोर्ट को राधा डडसेना को 6 सप्ताह के भीतर असिस्टेंट ग्रेड 3 के पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया।
