ईडी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार : कहा – सभी सीमाएं लांघ रहा है

तमिलनाडु में शराब बिक्री से जुड़े मामले में जांच पर लगाई रोक, पूछा – राज्य संचालित कंपनी पर कैसे छापेमारी की?

 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की शराब बिक्री करने वाली सरकारी कंपनी TASMAC के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई पर सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने जांच पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि ईडी अपनी सीमाएं लांघ रहा है और यह संघीय ढांचे के खिलाफ है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अनुपस्थिति में सुनवाई कर रही पीठ—न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह—ने कहा कि ईडी को यह अधिकार नहीं है कि वह राज्य सरकार द्वारा संचालित कंपनी पर छापेमारी करे। कोर्ट ने कहा कि नियमों और सीमाओं का पालन होना चाहिए, चाहे मामला कितना भी बड़ा क्यों न हो।

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क्या है पूरा मामला?

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तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (TASMAC) राज्य की एकमात्र एजेंसी है जो शराब की खुदरा बिक्री करती है। आरोप है कि इसके लाइसेंस आवंटन में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इसी के तहत ईडी ने छापेमारी की थी। लेकिन राज्य सरकार और TASMAC ने इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अमितानंद तिवारी ने तर्क दिया कि राज्य सरकार पहले ही 2014 से अब तक 40 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर चुकी है। ऐसे में केंद्र की एजेंसी का दखल संघीय ढांचे का उल्लंघन है।

ईडी बोला – 1,000 करोड़ का घोटाला, इसलिए जरूरी है जांच

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि यह मामला 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के भ्रष्टाचार से जुड़ा है और एजेंसी अपनी सीमाएं नहीं लांघ रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुआ और कहा कि "ईडी सभी सीमाएं लांघ रहा है"।

हाईकोर्ट से मिली थी मंजूरी, अब सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल को ईडी की कार्रवाई को जारी रखने की अनुमति दी थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है। अगली सुनवाई तक ईडी कोई नई कार्रवाई नहीं कर सकेगा।

 

 

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