दिल्ली HC का बड़ा फैसला: गावस्कर की तस्वीर और नाम का गलत इस्तेमाल करने वाले URLs हटाने के लिए कंपनियों को निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की याचिका पर कार्रवाई करते हुए गूगल, मेटा और X को निर्देश दिया कि वे उनकी तस्वीरों और नाम का गलत इस्तेमाल करने वाले कंटेंट को हटाने के लिए तुरंत कदम उठाएं। कोर्ट ने कहा कि इन कंपनियों को एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई पूरी करनी होगी।

कोर्ट ने तय किया समयसीमा
जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने गावस्कर को निर्देश दिया कि वे आपत्तिजनक URL संबंधित कंपनियों को सौंपें, जिन्हें 48 घंटे के भीतर मध्यस्थ को देना होगा। मध्यस्थ को आदेश दिया गया है कि वह एक हफ्ते के अंदर शिकायतकर्ता को अपने फैसले की जानकारी दें।

याचिका का उद्देश्य
गावस्कर ने कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया और इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर अपनी पर्सनैलिटी का बिना अनुमति इस्तेमाल रोकने की मांग की थी। कोर्ट के आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि किसी भी ऑनलाइन कंटेंट में उनकी छवि या नाम का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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सोशल मीडिया कंपनियों के लिए सख्त संदेश
विशेषज्ञों के मुताबिक, यह फैसला सोशल मीडिया कंपनियों के लिए अहम संकेत है कि वे व्यक्तिगत अधिकारों और पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन के मामलों में तेजी से कार्रवाई करें।

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