सैफ अली खान को बड़ा झटका! पटौदी की 15000 करोड़ की संपत्ति हुई शत्रु संपत्ति घोषित

भोपाल। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान को भोपाल स्थित पटौदी खानदान की पुश्तैनी संपत्तियों को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी लगभग 15000 करोड़ रुपये की संपत्तियों को 'शत्रु संपत्ति' घोषित कर दिया है। कोर्ट ने 25 साल पुराने एक ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए मामले की शुरुआत से दोबारा जांच करने का आदेश दिया है, जिसे एक साल के भीतर पूरा करना होगा।

                  यह पूरा मामला पटौदी खानदान की संपत्ति को लेकर कई दशकों से चल रहा है। 'शत्रु संपत्ति' उसे कहा जाता है जो उन लोगों की होती है जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान या चीन चले गए और भारत की नागरिकता छोड़ दी। इस मामले में सैफ अली खान की परदादी आबिदा सुल्तान के पाकिस्तान जाने के कारण ये संपत्तियां 'शत्रु संपत्ति' की श्रेणी में आ गईं। सैफ अली खान ने 2015 में इस वर्गीकरण को चुनौती दी थी और एक अस्थायी रोक भी हासिल की थी। हालांकि दिसंबर 2024 में हाईकोर्ट ने उस रोक को हटा दिया और उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने परिवार को अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिए 30 दिनों का समय दिया था लेकिन समय सीमा बीत जाने के बाद भी कोई अपील दायर नहीं की गई। इसके बाद अब भोपाल जिला प्रशासन इन संपत्तियों पर नियंत्रण करने के लिए कानूनी रूप से सशक्त हो गया है। हाईकोर्ट के इस ताजा आदेश से पटौदी परिवार की विरासत और हजारों करोड़ की संपत्ति का भविष्य अधर में लटक गया है । 

 

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