छत्तीसगढ़ के 9 सहित 334 राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द, चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन

रायपुर। चुनाव आयोग ने उन राजनीतिक दलों पर कड़ी कार्रवाई की है, जो रजिस्ट्रेशन के बाद भी चुनावी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो रहे थे। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ के 9 और देश भर के 334 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत की गई है।

अब छत्तीसगढ़ में इतने ही दल बचे

चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों की संख्या 55 से घटकर 46 हो गई है। यह कदम चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने और केवल सक्रिय दलों को ही मान्यता देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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क्या है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951?

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जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत ही राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन होता है। इस अधिनियम में यह स्पष्ट शर्त है कि यदि कोई राजनीतिक दल 6 साल तक चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। इसी प्रावधान के तहत, छत्तीसगढ़ के इन 9 दलों पर कार्रवाई की गई है।

इन दलों पर हुई कार्रवाई:

  छत्तीसगढ़ एकता पार्टी

 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

 छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी

 छत्तीसगढ़ संयुक्त जातीय पार्टी

  छत्तीसगढ़ विकास पार्टी

 पृथक बस्तर राज्य पार्टी

 राष्ट्रीय आदिवासी बहुजन पार्टी

 राष्ट्रीय मानव एकता कांग्रेस पार्टी

 राष्ट्रीय समाजवाद पार्टी

संविधान मोर्चा

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