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छत्तीसगढ़ में बिना पंजीयन प्रैक्टिस कर रहे बाहरी डॉक्टरों पर सख्ती, निजी अस्पतालों से मांगी गई जानकारी
रायपुर / छत्तीसगढ़ में बिना वैध पंजीयन चिकित्सा प्रैक्टिस कर रहे बाहरी डॉक्टरों पर अब कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। रायपुर के मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए जिले के सभी निजी अस्पतालों को पत्र जारी किया है।
इसमें कहा गया है कि ऐसे डॉक्टरों की जानकारी तीन दिनों के भीतर विभाग को उपलब्ध कराई जाए, जो बिना छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद (Chhattisgarh Medical Council) में पंजीकरण के काम कर रहे हैं।
CMHO द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राज्य में किसी भी बाहरी डॉक्टर को तब तक प्रैक्टिस की अनुमति नहीं है, जब तक वह विधिवत रूप से छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीकृत न हो। इसके बावजूद कुछ डॉक्टर अन्य राज्यों से आकर निजी अस्पतालों के अलावा होटलों और ओपीडी के जरिए इलाज कर रहे हैं, जो कि नर्सिंग होम एक्ट और चिकित्सा परिषद के नियमों का उल्लंघन है।
स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि किसी अस्पताल में बिना पंजीयन डॉक्टर कार्यरत पाए जाते हैं, तो संबंधित अस्पताल प्रबंधन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए भी अस्पतालों को निर्देशित किया गया है।
