कोयला घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया सहित 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट : ईडी ने साढ़े पांच हजार पन्नों में लगाए आरोप, अब तक 170 करोड़ की संपत्ति अटैच

कोयला घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया सहित 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट : ईडी ने साढ़े पांच हजार पन्नों में लगाए आरोप, अब तक 170 करोड़ की संपत्ति अटैच रायपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित मनी लांड्रिंग और कोयले पर लेवी वसूली मामले ईडी ने सौम्या चौरसिया सहित 10 लोगों के खिलाफ 178 पन्नों की चार्जशीट […]

कोयला घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया सहित 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट : ईडी ने साढ़े पांच हजार पन्नों में लगाए आरोप, अब तक 170 करोड़ की संपत्ति अटैच

रायपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित मनी लांड्रिंग और कोयले पर लेवी वसूली मामले ईडी ने सौम्या चौरसिया सहित 10 लोगों के खिलाफ 178 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की है।चार्जशीट में 17 करोड़ की लेवी वसूली का आरोप लगाया गया है। इसमें कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की मां उसके भाई और सौम्या चौरसिया के भाई का भी नाम शामिल है ईडी ने करीब साढे 5000 पन्नों के चार्जशीट में सभी के खिलाफ आरोपों और लेनदेन के सबूत का ब्योरा न्यायालय के सामने रखा है। ईडी की चार्जशीट में पिछले सप्ताह गिरफ्तार किए गए खनिज अधिकारी शिवशंकर नाग संदीप कुमार नायक कारोबारी दीपक टांक और राजेश चौधरी के खिलाफ भी इस आरोप पत्र में नाम दिया गया है आरोपियों की कस्टडी रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद इनको अदालत में पेश किया गया जहां से इन लोगों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

इस चार्जशीट में सौम्या चौरसिया, निखिल चंद्राकर, एस एस नाग, संदीप कुमार नायक, दीपेश टांक और राजेश चौधरी समेत कैलाश तिवारी, रजनीकांत तिवारी और अनुराग चौरसिया समेत 10 आरोपियों के नाम शामिल हैं। चालान पर अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।

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विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में पेश चालान में सभी 10 आरोपियों के खिलाफ करीब 178 पन्नो का परिवाद और 5503 पन्नो में चालान प्रस्तुत किया है। चालान में सभी आरोपियों के खिलाफ करीब 17 करोड़ रुपयों के आपस में लेनदेन की बात कही गई है। और 170 करोड की संपत्ति अटैच किया गया है।

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चालान में कैलाश तिवारी, रजनीकांत तिवारी और अनुराग चौरसिया को भी अभियुक्त बनाया गया है। ईडी ने सीआरपीसी की धारा 173 के तहत लिफाफा बंद आवेदन पेश किया। जिसमे जांच के दौरान आगामी दिनों में अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी और चालान पेश करने की मांगी अनुमति। चालान पर अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।

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