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सोनिया गांधी की नागरिकता विवाद पर सुनवाई टली, 13 मार्च को अब राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी अगली सुनवाई
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता Sonia Gandhi से जुड़े कथित नागरिकता विवाद में एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर दायर रिवीजन याचिका पर सुनवाई फिलहाल टल गई है। दिल्ली की Rouse Avenue Court अब इस मामले पर 13 मार्च को सुनवाई करेगी।
क्या है मामला?
दरअसल, यह याचिका मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देती है, जिसमें पिछले साल 11 सितंबर को विकास त्रिपाठी नामक व्यक्ति की शिकायत खारिज कर दी गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सोनिया गांधी ने 1983 में भारतीय नागरिकता लेने से तीन साल पहले ही कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता का दावा था कि नई दिल्ली सीट की मतदाता सूची में सोनिया गांधी का नाम पहली बार 1980 में जोड़ा गया, 1982 में हटाया गया और फिर 1983 में दोबारा शामिल किया गया।
सोनिया गांधी का पक्ष
इस मामले में सोनिया गांधी पहले ही कोर्ट में जवाब दाखिल कर चुकी हैं। उन्होंने याचिका का विरोध करते हुए इसे “बेबुनियाद और सियासत से प्रेरित” बताया है। उनका कहना है कि यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
अदालत ने पहले क्या कहा था?
निचली अदालत ने शिकायत खारिज करते हुए स्पष्ट किया था कि नागरिकता से जुड़े मुद्दे केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अदालत ने यह भी कहा था कि मतदाता सूची या चुनावी विवादों से जुड़े मामलों की सुनवाई का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। किसी क्रिमिनल कोर्ट को इन मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं है।साथ ही, अदालत ने यह भी टिप्पणी की थी कि शिकायत में लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज या प्रमाण पेश नहीं किया गया। अब सबकी निगाहें 13 मार्च की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि मामला आगे बढ़ेगा या यहीं थम जाएगा।
लेखक के विषय में
मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।
