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पत्रकारिता की आड़ में वसूली: भयादोहन कर व्यवसायी से मांग रहे थे 2 लाख, मामला दर्ज
बिलासपुर। शहर में पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सिविल लाइन पुलिस ने दो कथित पत्रकारों, शादाब खान और एसएम जफर आगा, के खिलाफ एक व्यवसायी से दो लाख रुपये मांगने के आरोप में भयादोहन का केस दर्ज किया है। इन दोनों पर व्यवसायी सौरभ पांडे की छवि खराब करने के लिए फर्जी खबरें छापने और फिर खबर न चलाने के एवज में पैसे मांगने का आरोप है।
क्या है पूरा मामला?
फैज नगर निवासी शादाब खान और सरकंडा निवासी एसएम जफर आगा दोनों जमीन का कारोबार भी करते हैं और एक दैनिक अखबार से पत्रकारिता से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। पीड़ित व्यवसायी सौरभ पांडे ने पुलिस को बताया कि इन दोनों ने उनके खिलाफ झूठी खबरें प्रकाशित कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। जब सौरभ ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने खबर आगे न छापने के बदले उनसे दो लाख रुपये की मांग की।
पुलिस की कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए सौरभ पांडे ने एसएसपी से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। इसके बाद सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज की गई। टीआई सिविल लाइन एसआर साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों शादाब और जफर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 384 (भयादोहन) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
प्रेस क्लब तक पहुंची बात
यह पहला मौका नहीं है जब बिलासपुर में इस तरह का मामला सामने आया है। पहले भी सिविल लाइन पुलिस ने चार पत्रकारों के खिलाफ भयादोहन का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद बिलासपुर प्रेस क्लब ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की थी। अब दो और पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद आरोपी प्रेस क्लब तक दौड़ लगा रहे हैं। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और पत्रकारिता की आड़ में चल रहे ऐसे गोरखधंधों पर कब लगाम लगेगी।
