- Hindi News
- अपराध
- छत्तीसगढ़ में नशीली दवाओं पर शिकंजा: 25 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस रद्द, बड़ी कार्रवाई जारी
छत्तीसगढ़ में नशीली दवाओं पर शिकंजा: 25 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस रद्द, बड़ी कार्रवाई जारी
रायपुर। छत्तीसगढ़ में नशीली दवाइयों के गोरखधंधे पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में प्रदेशभर में औषधि निरीक्षकों ने पुलिस विभाग के साथ मिलकर संदिग्ध मेडिकल स्टोर्स पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस कार्रवाई के दौरान नारकोटिक दवाओं की खरीद-फरोख्त से जुड़े रिकॉर्ड, बिलिंग सिस्टम और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत जरूरी कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ के द्वारा विगत दो माह में कुल 2920 मेडिकल स्टोरों का नियमित निरीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त, 'नकॉर्ड' (नेशनल नारकोटिक्स कॉर्डिनेशन) की राज्य स्तरीय बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में 3610 मेडिकल संस्थानों के सीसीटीवी फुटेज का परीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के दौरान नारकोटिक दवाओं की बिक्री में अनियमितता पाए जाने पर 25 मेडिकल स्टोरों की अनुज्ञप्ति को निलंबित अथवा निरस्त कर दिया गया है।
भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 144 ब्लड सेंटर्स को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत किया जा रहा है। भविष्य में इन केंद्रों से संबंधित सभी आवेदन और प्रक्रियाएं केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार की जाएंगी। इस क्रम में सभी ब्लड सेंटर्स को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं और पंजीयन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बड़ी कार्रवाई से नशीली दवाओं के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है और यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि सरकार इस काले धंधे को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले दिनों में और भी सख्त कदम उठाए जाने की संभावना है ताकि प्रदेश को नशा मुक्त बनाया जा सके।
