3200 करोड़ के शराब घोटाले में अनवर ढेबर को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

3200 करोड़ के शराब घोटाले में अनवर ढेबर को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

छत्तीसगढ़ के 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में आरोपी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। ईडी ने बताया था मास्टरमाइंड।

नई दिल्ली/रायपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में आरोपी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी।

ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की ओर से की गई जांच में अनवर ढेबर को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया है। एजेंसी का आरोप है कि ढेबर ने अवैध शराब कारोबार के जरिए सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया और निजी लाभ के लिए एक समानांतर शराब वितरण नेटवर्क तैयार किया।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को अभी जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने जांच एजेंसी को अपना काम स्वतंत्र रूप से जारी रखने की अनुमति देते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया मामला गंभीर आर्थिक अपराध का प्रतीत होता है।

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