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कोयला घोटाले के मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी को जेल से नहीं मिलेगी राहत, कोर्ट ने शिफ्टिंग अर्जी खारिज की...
रायपुर: कोयला घोटाले मामले में जेल में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को रायपुर सेंट्रल जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। जेल प्रशासन की ओर से कोर्ट में लगाई गई अर्जी को स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जेल प्रशासन का आरोप था कि सूर्यकांत तिवारी जेल में हंगामा करता है और जांच में सहयोग नहीं करता।
कोयला घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। जेल प्रशासन ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि सूर्यकांत का व्यवहार सुधारात्मक नहीं है, ऐसे में उसे किसी दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाए।
20 जुलाई को जेल प्रशासन की टीम जब बैरक में जांच करने पहुंची, तो सूर्यकांत ने न केवल जांच में सहयोग करने से इनकार किया, बल्कि अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया। लेकिन कोर्ट ने जेल प्रशासन की इस मांग को खारिज कर दिया है।
कोयला लेवी घोटाले में सूर्यकांत तिवारी को मास्टरमाइंड माना जा रहा है। आरोप है कि कोयला परिवहन और परमिट प्रक्रिया में धांधली कर करीब 570 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की गई। प्रति टन 25 रुपए की दर से वसूली कर व्यापारी सीधे सूर्यकांत के नेटवर्क से जुड़े थे।
इस मामले में निलंबित IAS रानू साहू, सौम्या चौरसिया और समीर विश्नोई को पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन सूर्यकांत अभी भी रायपुर जेल में ही बंद है और EOW के केस में उसकी मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं।
