बस्तर में परीक्षा के दौरान सख्ती: लाउडस्पीकर और DJ पर पूर्ण प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई

बस्तर में परीक्षा के दौरान सख्ती: लाउडस्पीकर और DJ पर पूर्ण प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई

बस्तर: छात्रों की पढ़ाई और एकाग्रता को प्राथमिकता देते हुए बस्तर जिला प्रशासन ने परीक्षा अवधि के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर कड़ा नियंत्रण लगाने का फैसला किया है। जिले में स्कूल और कॉलेज की वार्षिक परीक्षाओं को देखते हुए लाउडस्पीकर, डीजे और अन्य तेज आवाज वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और पूरे परीक्षा काल तक प्रभावी रहेगा।

सुबह 6 से रात 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक
जारी आदेश में बताया गया है कि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, डीजे या तेज आवाज करने वाले यंत्रों के उपयोग पर रोक रहेगी। प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि शैक्षणिक सत्र 2025–26 की वार्षिक परीक्षाएं नजदीक हैं और तेज ध्वनि से विद्यार्थियों की पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो सकती है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त दंड
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति, संस्था या आयोजक के खिलाफ अधिनियम की धारा 15 के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना लगाने के साथ अन्य वैधानिक कदम भी उठाए जा सकते हैं।

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विशेष परिस्थितियों में सशर्त छूट
हालांकि, कुछ विशेष और अपरिहार्य परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के सीमित उपयोग की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM) या नगर दण्डाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह अनुमति आवश्यकता की जांच के बाद और केवल निर्धारित समय व सीमित अवधि के लिए ही दी जाएगी।

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प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों और आयोजकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि “विद्यार्थियों का भविष्य सर्वोपरि है। परीक्षा के दौरान नियमों का पालन कर शांत वातावरण बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।”

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