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छत्तीसगढ़: रायपुर में 5 दिनों तक मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
छत्तीसगढ़: रायपुर में 5 दिनों तक मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, पर्युषण पर्व और गणेश चतुर्थी के अवसर पर 15 से 27 अगस्त तक 5 दिनों तक मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई।
रायपुर: रायपुर नगर निगम क्षेत्र में अगस्त महीने के धार्मिक और राष्ट्रीय पर्वों के मद्देनज़र मांस और मटन बिक्री पर 5 दिनों तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (16 अगस्त), पर्युषण पर्व के दो दिन (19 और 27 अगस्त) और गणेश चतुर्थी (26 अगस्त) को यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।
यह फैसला छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के तहत, महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर लिया गया है। रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर सभी पशुवध गृहों और मांस-मटन की दुकानों को निर्धारित तिथियों में बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
प्रतिबंध की तिथियां इस प्रकार हैं:
- 15 अगस्त – स्वतंत्रता दिवस
- 16 अगस्त – श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
- 19 अगस्त – पर्युषण पर्व (प्रथम दिन)
- 26 अगस्त – श्रीगणेश चतुर्थी
- 27 अगस्त – पर्युषण पर्व (अंतिम दिन)
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
स्वास्थ्य अधिकारी प्रीति सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यदि किसी दुकान, होटल या प्रतिष्ठान में इन तिथियों पर मांस-मटन विक्रय किया जाता है, तो संबंधित के खिलाफ जब्ती और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में निरंतर निगरानी रखेंगे ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित हो सके। महापौर मीनल चौबे ने स्पष्ट किया है कि शहर में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण और पर्वों की गरिमा को बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।
