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रेरा की बड़ी कार्रवाई: बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे 106 प्रोजेक्ट्स पर गिरी गाज, बिल्डरों पर लगेगा भारी जुर्माना
रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने बिना पंजीयन के निर्माण कार्य शुरू करने वाले बिल्डरों और प्रोजेक्ट्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। भले ही इन प्रोजेक्ट्स को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से मंजूरी मिल गई हो, लेकिन रेरा अधिनियम के तहत पंजीकृत न होने के कारण अब इन पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। प्रारंभिक पड़ताल में ऐसे 106 प्रोजेक्ट चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें रेरा ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है।
रेरा की रजिस्ट्रार आस्था राजपूत ने बताया कि प्राधिकरण ने पिछले सात वर्षों में अपनी पहल पर 136 ऐसे प्रोजेक्ट्स की जांच की, जिनमें पहले कोई शिकायत नहीं थी। जांच में अनियमितताएं मिलने पर इन पर भारी जुर्माना लगाया गया और संपत्ति की खरीद बिक्री पर भी रोक लगा दी गई। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि वे फ्लैट, प्लॉट, विला या कमर्शियल यूनिट खरीदने से पहले रेरा की वेबसाइट www.cgrera.cg.gov.in पर जाकर यह जरूर जांच लें कि संबंधित प्रोजेक्ट पंजीकृत है या नहीं।
रेरा अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि कोई भी बिल्डर रेरा में पंजीयन कराए बिना न तो निर्माण कार्य शुरू कर सकता है और न ही यूनिट्स की खरीद बिक्री कर सकता है। यह रेरा अधिनियम का सीधा उल्लंघन है, जो आम नागरिकों के हितों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। रेरा की इस सख्ती को रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रेरा की प्रारंभिक जांच में सामने आए 106 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां रेरा पंजीयन के बिना ही निर्माण कार्य या बिक्री शुरू कर दी गई थी। इनमें से कई प्रोजेक्ट्स में ब्रोशर में किए गए वादों के अनुसार निर्माण नहीं हुआ है, या फिर काम तय समय पर पूरा नहीं किया गया। प्राधिकरण अब ऐसे बिल्डरों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया में जुट गया है। इनका पंजीयन रद्द करने के साथ साथ कई गुना आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाएगा। बताया गया है कि अगले एक महीने के भीतर इन सभी प्रोजेक्ट्स पर बड़ी कार्रवाई होगी और इसके लिए दस्तावेजी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
