छत्तीसगढ़: धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार केरल की ननें रहेंगी जेल में, सेशन कोर्ट ने कहा- NIA कोर्ट में दाखिल करें याचिका

छत्तीसगढ़: धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार केरल की ननें रहेंगी जेल में, सेशन कोर्ट ने कहा- NIA कोर्ट में दाखिल करें याचिका

छत्तीसगढ़ के दुर्ग में धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार केरल की दो ननों की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज की, कोर्ट ने मामला NIA एक्ट के तहत बताया।

दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार की गई दो केरल की नन अभी जेल में ही रहेंगी। दुर्ग की सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला एनआईए एक्ट के तहत आता है, इसलिए याचिका बिलासपुर स्थित NIA कोर्ट में दाखिल की जानी चाहिए।

सेशन कोर्ट के ADJ अनीश दुबे ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि उन्हें इस मामले में जमानत देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) एक्ट के तहत पंजीकृत होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि आरोपी पक्ष NIA कोर्ट में धारा 439 के तहत जमानत याचिका दाखिल करें।

दुर्ग कोर्ट के वकील रविशंकर सिंह ने बताया कि आज सेशन कोर्ट में नन पक्ष के वकीलों ने जमानत याचिका लगाई थी, क्योंकि उसे कोर्ट के जज छुट्टी में थे तो इस केस पर सुनवाई करते हुए एडीजे अनीश दुबे ने कहा कि मुझे यह बेल सुनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह एनआईए एक्ट में आता है और जो कोर्ट है वह बिलासपुर में है.

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इस पर आरोपी पक्ष के वकील ने कहा कि सर मैं यह कैसे मानू मेरा आदमी तो यहां पर अंदर है, इसके बाद जज साहब ने कहा ठीक है. मैं यह सब लिखकर जमानत याचिका निराकृत कर देता हूँ, आप जाइए वहां पर 439 बेल एप्लीकेशन लगाइए. बिलासपुर में वहां से डायरी कॉल होगी तब आप जाइयेगा और जज साहब ने पुलिस को कहा कि आप लोग ये सारे मामले में 15 दिन में केंद्र सरकार से मंजूरी लेकर उसमें अपराध पंजीबद करके उनको जानकारी दी जाती है.  

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