भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से झटका: चुनाव याचिका पर चलेगी सुनवाई, तकनीकी आपत्ति खारिज

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पूर्व मुख्यमंत्री के निर्वाचन को चुनौती, 18 जून को अगली सुनवाई

 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तकनीकी आपत्ति को खारिज करते हुए उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया। यह याचिका भाजपा सांसद विजय बघेल ने दाखिल की थी, जिसमें भूपेश बघेल पर चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन और भ्रष्ट आचरण के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

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न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि याचिका में प्रथम दृष्टया पर्याप्त तथ्य और साक्ष्य मौजूद हैं। इसलिए इसे तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। अब इस मामले की सुनवाई नियमित रूप से चलेगी और अगली तारीख 18 जून 2025 तय की गई है।

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दरअसल, विजय बघेल ने पाटन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के चुनाव को चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग के निर्देशों और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि भूपेश बघेल ने चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट तरीकों का सहारा लिया।याचिका में विजय बघेल की ओर से दस्तावेज और साक्ष्य भी कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं। वहीं, भूपेश बघेल की ओर से दलील दी गई थी कि याचिका तकनीकी रूप से दोषपूर्ण है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने उनकी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए याचिका पर सुनवाई जारी रखने का निर्णय सुनाया।

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