आखिर सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए क्यों कहा है?

आखिर सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए क्यों कहा है? कोर्ट ने हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद की दवाओं के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया था और संस्थापक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को भ्रामक दावे करने के लिए अवमानना नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार […]

आखिर सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए क्यों कहा है?

कोर्ट ने हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद की दवाओं के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया था और संस्थापक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को भ्रामक दावे करने के लिए अवमानना नोटिस जारी किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाबा रामदेव को पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ उसके भ्रामक विज्ञापनों के लिए शुरू की गई अवमानना कार्यवाही में कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने में विफल रहने के बाद व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया [ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य]

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न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि रामदेव और पतंजलि के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण ने प्रथम दृष्टया ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 की धारा तीन और चार का उल्लंघन किया है।

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पतंजलि की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के कड़े विरोध के बावजूद अदालत ने यह आदेश पारित किया।

रोहतगी ने विरोध किया और पूछा,

रामदेव तस्वीर में कैसे आते हैं?

हालांकि, कोर्ट अडिग था।

“आप दिखाई दे रहे हैं। अगली तारीख को देखेंगे। बहुत हो गया।

रोहतगी ने तब प्रस्तुत किया कि कानून का उल्लंघन अदालत की अवमानना नहीं है और खुली अदालत में जिस पर भरोसा किया जा रहा है, उसे आदेश में दर्ज किया जाना चाहिए।

हालांकि, अदालत ने नरम नहीं माना और रामदेव की व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश पारित कर दिया।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद की दवाओं के विज्ञापनों पर अस्थायी रोक लगा दी थी , और इसके संस्थापकों रामदेव और बालकृष्ण को भ्रामक दावे करने के लिए अवमानना नोटिस जारी किया था।

शीर्ष अदालत ने अफसोस जताया था कि पतंजलि यह झूठा दावा करके देश को धोखा दे रही है कि उसकी दवाएं कोई अनुभवजन्य साक्ष्य नहीं होने के बावजूद कुछ बीमारियों को ठीक करती हैं।

इसने भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई नहीं की थी, जबकि इसके खिलाफ वर्तमान याचिका 2022 में दायर की गई थी।

इसने यह भी आदेश दिया कि पतंजलि को दवाओं के अन्य रूपों के खिलाफ प्रतिकूल बयान या दावा नहीं करना चाहिए।

पीठ भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया है कि स्वघोषित योग गुरु और उनकी कंपनी कोविड-19 टीकाकरण अभियान तथा आधुनिक चिकित्सा पद्धति को बदनाम कर रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में पतंजलि आयुर्वेद उत्पादों के प्रत्येक विज्ञापन में किए गए झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपये की लागत लगाने की धमकी दी थी।

न्यायमूर्ति अमानुल्लाह की अगुवाई वाली पीठ ने तब जोर देकर कहा था कि इस मुद्दे को एलोपैथी/आधुनिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक उत्पादों के बीच बहस तक सीमित नहीं किया जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने पतंजलि को भविष्य में झूठे विज्ञापन प्रकाशित नहीं करने और मीडिया में इस तरह के दावे करने से बचने का निर्देश दिया था, क्योंकि अंततः भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों के संबंध में एक समाधान की आवश्यकता है।

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