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3 गुण्डा बदमाशों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक के अनुशंसा पर कलेक्टर ने जारी किया जिला बदर का आदेश..तथाकथित युवा कांग्रेस नेता भी शामिल..शानू खान को इन जिलों से रहना होगा बाहर

3 गुण्डा बदमाशों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक के अनुशंसा पर कलेक्टर ने जारी किया जिला बदर का आदेश..तथाकथित युवा कांग्रेस नेता भी शामिल..शानू खान को इन जिलों से रहना होगा बाहर बिलासपुर : जिला दण्डाधिकारी अवनीश शरण ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तीन गुण्डा बदमाशों को जिला बदर का आदेश दिया है। तीनों गुण्डा बदमाश […]

3 गुण्डा बदमाशों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक के अनुशंसा पर कलेक्टर ने जारी किया जिला बदर का आदेश..तथाकथित युवा कांग्रेस नेता भी शामिल..शानू खान को इन जिलों से रहना होगा बाहर
बिलासपुर : जिला दण्डाधिकारी अवनीश शरण ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तीन गुण्डा बदमाशों को जिला बदर का आदेश दिया है। तीनों गुण्डा बदमाश की सूची में एक तथाकथित युवा कांग्रेस नेता भी शामिल है। आपको जानकारी देते चलें कि पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा रेंज के पुलिस अधीक्षक के साथ लिए गए समीक्षा बैठक में निर्देश दिया गया था कि जिले के अंदर जितने भी ऐसे गुंडा बदमाश है जिनके खिलाफ अनेक थानो में एक से अधिक अपराध दर्ज है उन पर जिला बदर की कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिसका पालन करते हुए पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के द्वारा 40 से अधिक गुंडा बदमाशों की सूची जिला कलेक्टर को जिला बदर के लिए अनुशंसा करते हुए प्रेषित किया गया था। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर कलेक्टर ने तीन आदतन गुंडा बदमाशों के आदेश आज जारी किया है।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की मांग पर जिला दण्डाधिकारी अवनीश शरण ने तीन आदतन बदमाश और गुण्डों को जिला बदर का आदेश दिया है।

जिला बदर की सूची में तथाकथित एक युवा कांग्रेस नेता का भी नाम शामिल है। कलेक्टर अवनीश शरण के फरमान में स्प्षट कहा गया है कि तीनों गुण्डों को 24 घण्टे के अन्दर जिला से बाहर जाना होगा।
जारी सूची में पुरानी बस्ती कोटा निवासी हरिशचन्द्र उर्फ गोलू ठाकुर, मड़ई थाना सीपत निवासी विनोद साहू और चांटीडीह पठान मोहल्ला सरकन्डा थाना निवासी शानू खान है । फरमान में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की विभिन्न धाराओं के तहत तीनों बदमाशों को जिले से बाहर किये जाने का आदेश दिया जाता है।
जिला बदर के दौरान शानू खान समेत तीनों गुण्डा बदमाशों को बिलासपुर राजस्व जिला के अलावा सीमा से लगे अन्य जिलों जांजगीर चाम्पा, कोरबा, मुंगेली, गौरेला पेण्ड्रा मारवाही और बलौदाबाजार की सीमा से भी छह महीने बाहर रहना होगा। इस दौरान बदमाशों पर पुलिस की सतत निगरानी रहेगी।
कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश में तथाकथित कांग्रेस नेता शानू खान समेत विनोद साहू और हरिश्चन्द्र पर विभिन्न थानों में गंभीर और संगीन अपराध दर्ज है। यद्यपि आरोपियों को लगातार सुधरने का मौका दिया गया। बावजूद इसके तीनों गुण्डा अपनी आदतों से बाज नहीं आए। सभी के खिलाफ जान से मारने की धमकी, लूटपाट जैसे गंभीर मामले थानो में कायम है।
चोरी और मादक पदार्थ बिक्री
बताते चलें कि तथाकथित शानू खान पिछले पांच साल से स्वनाम धन्य कुछ कांग्रेस नेताओं के इशारे पर जमकर रेत चोरी किया। इस दौरान जब माइनिंग की टीम शानू खान के गिरेबान तक पहुंची तो माइनिंग के खिलाफ कई कांग्रेस नेताओं ने जमकर बवाल काटा है। शानू खान पर मादक पदार्थ भी बेचने का आरोप है।
