सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: पति को घर खर्च का हिसाब पूछना नहीं माना जाएगा क्रूरता, FIR की रद्द

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि कोई पति अपनी पत्नी से घर के सभी खर्चों का हिसाब रखने के लिए एक्सेल शीट बनाने को कहता है, तो इसे क्रूरता नहीं माना जा सकता और इसके आधार पर आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने इस दौरान पत्नी द्वारा पति के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करते हुए यह स्पष्ट किया कि शादी में रोज़मर्रा की छोटी-मोटी बातें आपराधिक कार्यवाही का आधार नहीं बन सकतीं।

मामला और कोर्ट का रुख
जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि अदालतों को वैवाहिक शिकायतों से निपटते समय बहुत सावधान रहना चाहिए और व्यावहारिक वास्तविकताओं पर विचार करना चाहिए। बेंच ने कहा कि इस मामले में पति पर आरोप है कि उन्होंने पत्नी को सभी खर्चों की एक्सेल शीट बनाने के लिए मजबूर किया।

हालांकि, अदालत ने माना कि यदि इसे सच मान भी लिया जाए, तो यह क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता, खासकर जब कोई ठोस मानसिक या शारीरिक नुकसान न हुआ हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि घरों में पुरुषों का वित्तीय और आर्थिक दबदबा भारतीय समाज की एक वास्तविकता हो सकती है, लेकिन इसे FIR दर्ज करने या मुकदमा चलाने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

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पति की दलील को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया
अदालत ने पति की ओर से पेश वकील प्रभजीत जौहर की दलील को स्वीकार किया, जिसमें कहा गया कि FIR में आरोप अस्पष्ट और सामान्य हैं, और उत्पीड़न की किसी खास घटना के प्रमाण नहीं हैं। बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों में कानून का दुरुपयोग रोकना और आरोपों की विवेकपूर्ण जांच करना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में लगाए गए आरोप शादी की रोज़मर्रा की छोटी-छोटी बातें दर्शाते हैं और इन्हें किसी भी तरह से क्रूरता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।

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मनीशंकर पांडेय Picture

मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।

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