देवरिया प्लॉट घोटाला केस: अमिताभ ठाकुर की जमानत पर नहीं हुई पैरवी, कोर्ट ने याचिका की खारिज

देवरिया। औद्योगिक क्षेत्र देवरिया में प्लॉट आवंटन से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को मंगलवार को अदालत से राहत नहीं मिल सकी। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि अदालत में पैरवी के लिए कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। इस पर प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि अमिताभ ठाकुर 10 दिसंबर से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र निवासी संजय शर्मा की शिकायत पर 12 सितंबर 2025 को सदर कोतवाली में अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था।

शासन के निर्देश पर मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई थी। विवेचक शोबरन सिंह ने 10 दिसंबर को अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी की अदालत में पेश किया था, जहां गंभीर धाराओं में नामजद होने के आधार पर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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बाद में आरोपित पक्ष की ओर से जमानत याचिका दायर की गई, लेकिन स्वजनों द्वारा मामले को उच्च न्यायालय में ले जाने की मंशा जाहिर करने के चलते सुनवाई टालने का अनुरोध किया गया। इसी आधार पर अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

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