लारा परियोजना केस में लालू परिवार को अंतरिम राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने पर फैसला रखा सुरक्षित

लारा परियोजना केस में लालू परिवार को अंतरिम राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने पर फैसला रखा सुरक्षित

नई दिल्ली। लारा परियोजना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को राहत देते हुए आरोप तय करने के मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने संकेत दिया है कि इस पर विस्तृत फैसला 3 मार्च को सुनाया जा सकता है। इस केस में यादव परिवार के अलावा कई अन्य आरोपियों के नाम भी शामिल हैं।

सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को दर्ज किया। मामला कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन से संबंधित है, जिसमें प्रवर्तन से जुड़ी एजेंसियों की जांच के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ी है। अब कोर्ट यह तय करेगा कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर आरोप तय किए जाएं या नहीं।

इधर, आईआरसीटीसी से जुड़े एक अन्य प्रकरण में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के फैसले को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने उच्च अदालत में चुनौती दी है। इस पर सुनवाई के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका का विरोध किया। एजेंसी का तर्क है कि अभियोजन स्वीकृति को लेकर उठाई गई आपत्तियों के आधार पर मुकदमे से बचा नहीं जा सकता।

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सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन स्वीकृति की अनिवार्यता इस मामले में लागू नहीं होती थी। हालांकि, प्रक्रिया को स्पष्ट रखने के लिए बाद में स्वीकृति ली गई, जिससे किसी प्रकार का पूर्वाग्रह उत्पन्न नहीं हुआ। एजेंसी ने यह भी कहा कि कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप आगे की कार्रवाई की गई है।

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बचाव पक्ष का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने आवश्यक अभियोजन स्वीकृति के अभाव में संज्ञान लिया, जो कानून के प्रावधानों के विपरीत है। इस बिंदु पर उच्च न्यायालय में विस्तृत सुनवाई जारी है। फिलहाल, लारा परियोजना मामले में 3 मार्च की तारीख अहम मानी जा रही है, जब अदालत यह स्पष्ट करेगी कि आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या नहीं। इस फैसले पर न केवल संबंधित पक्षों, बल्कि राजनीतिक और कानूनी हलकों की भी नजर टिकी हुई है।

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