छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अब विवेक शर्मा संभालेंगे सरकार की कमान, पैनल वकीलों की फीस भी तय

नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने कानून विभाग में बड़े बदलाव किए हैं। प्रदेश के महाधिवक्ता विवेक शर्मा को अब हाईकोर्ट में राज्य सरकार का मुख्य चेहरा बनाया गया है। सरकार ने उन्हें हाईकोर्ट के लिए लोक अभियोजक और शासकीय अधिवक्ता दोनों महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष रखने वाले पैनल वकीलों की फीस को लेकर भी नया आदेश जारी किया गया है। अब पैनल वकीलों को हर सुनवाई के 2500 रुपए मिलेंगे।

देखे आदेश 

https://www.nationaljagatvision.com/media/2026-01/4070,4065,4068_251231_180537.pdf

Read More जशपुर धान खरीदी घोटाला: 6.55 करोड़ का फर्जीवाड़ा, फड़ प्रभारी गिरफ्तार, फरार आरोपियों की तलाश जारी

प्रमुख सचिव सुषमा सावंत द्वारा जारी आदेश के अनुसार विवेक शर्मा अब हाईकोर्ट में सरकार से जुड़े आपराधिक और सिविल मामलों की पैरवी करेंगे। उनकी यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने के दिन से लागू हो जाएगी। कानून विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक विवेक शर्मा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत सरकार की ओर से सभी जरूरी कानूनी जिम्मेदारियां निभाएंगे।

Read More मनरेगा विवाद पर सियासी टकराव: मंत्री रामविचार नेताम ने सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ दौरे पर कसा तंज, कहा – भ्रम फैलाने की कोशिश रहेगी नाकाम

 

वकीलों की फीस पर लगा कैप, एक दिन में मिलेंगे अधिकतम 2500 रुपए

 

सरकार ने पैनल वकीलों के लिए पारिश्रमिक के पुराने सभी आदेशों को रद्द करते हुए नई दरें लागू कर दी हैं। अब पैनल वकील को एक बार की सुनवाई के लिए 2500 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि आदेश में यह साफ कर दिया गया है कि एक वकील को एक दिन में 2500 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे। चाहे वह दिन भर में एक से ज्यादा केस में ही क्यों न खड़ा हुआ हो। फीस पाने के लिए वकील को दिन में कम से कम एक केस की सुनवाई में मौजूद रहना जरूरी होगा।

 

वित्त विभाग की मंजूरी के बाद जारी हुआ आदेश

 

सूत्रों का कहना है कि वकीलों की फीस का यह मामला काफी समय से लंबित था। वित्त विभाग ने 23 दिसंबर को इस फाइल पर अपनी मुहर लगाई जिसके बाद कानून विभाग ने 31 दिसंबर को इसका आदेश जारी किया। सरकार के इस कदम से हाईकोर्ट में सरकारी कामकाज में और तेजी आने की उम्मीद है। शासन की ओर से अतिरिक्त सचिव भूपेंद्र कुमार वासनिकर ने इस आदेश की कॉपियां सभी संबंधित विभागों और महाधिवक्ता कार्यालय को भेज दी हैं ताकि नए साल से नई व्यवस्था लागू हो सके।

लेखक के विषय में

मनीशंकर पांडेय Picture

मणिशंकर पांडेय National Jagat Vision के संस्थापक, मालिक एवं मुख्य संपादक हैं। वे निष्पक्ष, सटीक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य देश-दुनिया की सच्ची और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुँचाना है।

More News

तेज रफ्तार बनी मौत का कारण: बाइक रेसिंग के दौरान नाले में गिरा नाबालिग, मौके पर गई जान

राज्य